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छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की नई गाइडलाइन की जारी, पढ़े पूरी खबर
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने एक गाइडलाइन जारी की है। ये नियम कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोरोना संक्रमितों के टीकाकरण के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 पीड़ित व्यक्तियों को उनके स्वस्थ होने के तीन माह बाद कोरोना से बचाव का टीका लगाया जाना है। यह गाइडलाइन स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक के लोगों को लगाए जा रहे प्रिकॉशन डोज के साथ ही सभी आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए प्रभावी होगा।
स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों की पड़ताल शुरू की है।अब कोरोना से मरने वालों के नमूनों में से रैंडमली 5% को जीनोम सीक्वेसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा जाएगा। इसके जरिए यह जानने की कोशिश हो रही है कि कोई वैरिएंट कितना घातक है। सामान्य रूप से हो रही जांच में से 5% सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए पहले भी भेजे जा रहे हैं।