ट्रेन में सोते वक्त टीटीई किसी भी हाल में चेक नहीं कर सकता टिकट, जाने क्या है नियम
टिकट बुकिंग के वक्त आपके पास बर्थ सेलेक्शन का विकल्प रहता है. लेकिन हर बार आपके मन मुताबिक सीट नहीं मिलती है. दरअसल, रेलवे (Indian Railways) के पास भी लिमिटेड सीट होती है. यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने बर्थ से जुड़े कड़े नियम बनाए हुए हैं. यात्रा के पहले आपको इन नियमों की जानकारी होना और उन्हें फॉलो करना दोनों ही जरूरी है.
मिडिल बर्थ पर सोने वाले यात्री के बार इसे ट्रेन शुरू होते ही खोल लेते हैं. इससे लोअर बर्थ वाले यात्री को काफी परेशानी होती है. लेकिन रेलवे के नियम के मुताबिक, मिडिल बर्थ वाला यात्री अपनी बर्थ पर 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक ही सो सकता है. यानी रात 10 से पहले अगर कोई यात्री मिडिल बर्थ खोलने से रोकना चाहे तो आप उसे रोक सकते हैं.
वहीं, सुबह 6 बजे के बाद बर्थ को नीचे करना होगा, ताकि दूसरे यात्री लोअर बर्थ पर बैठ सकें. कई बार लोअर बर्थ वलए देर रात तक जागते हैं और मिडिल बर्थ वालों को दिक्क्क्त होती है ऐसे में आप 10 बजे अपनी सीट नियम के तहत उठा सकते हैं.
आपकी यात्रा के दौरान ट्रैवल टिकट एग्जामिनर आपसे टिकट लेने आता है. कई बार वह देर आकर आपको जगाता है और अपनी आईडी दिखाने को कहता है. लेकिन, आपको बता दें, रात 10 बजे के बाद TTE भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है. टीटीई को सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच ही टिकटों का वेरिफिकेशन करना जरूरी है.
रात में सोने के बाद किसी भी पैसेंजर को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता. यह गाइडलाइन रेलवे बोर्ड की है. हालांकि, रात को 10 बजे के बाद यात्रा शुरू करने वाले यात्रियों पर यह नियम लागू नहीं होता.