■दुर्ग : नगर पालिक निगम.
♀ महिला समृद्धि दुकानों के आंबटन के लिए युवती एवं महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं.
♀ आवदेन पत्र रजिस्टड डाक या स्पीड पोस्ट से निर्धारित दिनांक तक प्रस्तुत करें,कार्यालय में सीधे आवेदन नहीं लिए जाएंगे.
■दुर्ग-
सिविल लाइन नगर निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र में स्थित महिला समृद्धि बाजार योजना अंतर्गत 13 दुकानों भूतल एवं प्रथम तल पर निर्मित के आवंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित की गई है।आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 11 अप्रैल 2022 है। उक्त दुकानों में आरक्षण प्रक्रिया लागू की गई है। रिक्त दुकाने निम्नानुसार है: दुकान नंबर 7 भूतल (पिछड़ा वर्ग) दुकान दुकान नंबर 10 भूतल (दिव्यांग ),दुकान नंबर 9 भूतल, दुकान नंबर 11 भूतल, दुकान नंबर 14 भूतल, 23 प्रथम तल, दुकान नंबर 27 प्रथम तल, दुकान नंबर 31 प्रथम तल, दुकान नंबर 36 प्रथम तल (अनारक्षित वर्ग) दुकान नंबर 16 भूतल, दुकान नंबर 28 प्रथम तल ,दुकान नंबर 32 प्रथम तल ,दुकान नंबर 35 प्रथम तल (अनुसूचित जाति वर्ग) के लिए आरक्षित किया गया है। रिक्त दुकानों के लिए आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से निर्धारित दिनांक तक प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन कार्यालय में सीधे नहीं लिए जाएंगे। दुकान आवंटन के लिए शर्तें इस प्रकार है : योजना महिलाओं एवं युवतियों के लिए है।आवेदिका की आयु 18 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है। दुर्ग निकाय क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक है। स्वयं या अभिभावक पालक की वार्षिक आय एक लाख से कम होना चाहिए। दुकान आवंटन अमानत राशि एक लाख एकमुश्त जमा करना अनिवार्य होगा ।आय प्रमाण पत्र तहसीलदार से प्रमाणित होना आवश्यक है। आरक्षित श्रेणी के दुकानों के लिए संबंधित वर्ग के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। आयु हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा पांचवी या आठवीं या हायर सेकेंडरी बोर्ड प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य की जावेगी मतदाता सूची परिचय पत्र राशन कार्ड में दर्ज जन्मतिथि मान्य नहीं होगा। शेष जानकारी बाजार विभाग में उपस्थित होकर कार्यालय दिवस एवं समय में प्राप्त की जा सकती है।
[ ●मनजीत कौर,सवांददाता,’छत्तीसगढ़ आसपास’ ]
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