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आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को उनकी शादी में सरकार दे रही है 25 हजार रुपए की मदद, ऐसे उठाए योजना का लाभ
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को सरकार शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. सरकार इन बेटियों को विवाह के दौरान 25000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जिससे उनकी शादी में कोई परेशानी ना आए. इसके साथ ही इस योजना के जरिए सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया जाएगा. जिससे की सादगीपूर्ण विवाह को प्रोत्साहन मिलने के साथ विवाह में दहेज के लेनदेन पर रोक लगाई जा सके.
इस योजना के तहत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को शादी के दौरान 25000 रुपए की आर्थिक मदद करेगी.
इस योजना का संचालन छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है.
इस योजना का लाभ वो ही बेटियां उठा सकती है जिनकी उम्र 18 साल या फिर उससे ज्यादा की हो.
इसके अलावा एक परिवार से सिर्फ दो बेटियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं.
योजना की खासियत ये है कि इसमें विधवा, अनाथ एवं निरीक्षक कन्याएं को भी लाभ मिलेगा.
इसके अलावा इस योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा एवं दहेज के लेनदेन पर भी रोकथाम लगेगी
योजना का लाभ लेनी वाली कन्या छत्तीसगढ़ की स्थाई निवासी होनी चाहिए.
कन्या की उम्र 18 या उससे ज्यादा हो.
इस योजना का लाभ लेने वाली कन्या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से होनी चाहिए.
जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
आयु का प्रमाण
विवाह प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
मोबाइल नंबर
आवेदन करने को प्रक्रिया
इसके आवेदन के लिए सबसे पहले आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ पर्यवक्षेक/ बाल विकास परियोजना अधिकारी/ जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के पास जाना होगा.
फिर वहां से आप छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन पत्र ले लें.
फिर आपको इस फार्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को सावधानीपूर्वक भरना होगा.
फिर आप इस फार्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों को अटैच कर दें.
इसके बाद आप ये आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में जमा करवा दें.