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- भिलाई : गोद पुत्र अपने असली माता – पिता या रिश्तेदारों से संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकता.. एसडीएम कोर्ट [राजस्व] दुर्ग ने दिया आदेश…
भिलाई : गोद पुत्र अपने असली माता – पिता या रिश्तेदारों से संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकता.. एसडीएम कोर्ट [राजस्व] दुर्ग ने दिया आदेश…
▪️ अपीलार्थी गरीबा दास चंदानिया की ओर से भिलाई – 3 के अधिवक्ता सेंट्रल नोटरी मोतीराम कोशले ने पैरवी की…
भिलाई [छत्तीसगढ़ आसपास न्यूज़] : ग्राम पोटिया कला तहसील व जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में स्थित भूमि खसरा नंबर 312/2, 2442/1, / 15 रकबा 0.004, 0.040 है. जो कि पूर्व में अपीलार्थी एवं अन्य एक के पिता स्व. पुनऊराम के नाम पर दर्ज थी उनके पिता की मृत्यु दिनांक 30/ 12/ 2016 को हो जाने पर अपीलार्थी क्रमांक 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में फौती दर्ज कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया l अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पूनउ राम की मृत्यु हो जाने पर उनके विधिक वरीसान के रूप में अपीलार्थीगण एवं उत्तरवादी संतलाल का नाम संयुक्त रूप से दर्ज किए जाने का आदेश दिनांक 24/3/ 2021 को पारित किया गया l उत्तरवादी संतलाल को बुधियारीन बाई बेवा मानी सतनामी ने दिनांक 13/5/ 1985 को उसके प्राकृतिक/ असली अर्थात पुनऊराम चंदनिया की सहमति व इच्छा से पंजीकृत गोदनामा के माध्यम से गोद ले लिया था l उत्तरवादी के गोद पिता मनी सतनामी की मृत्यु उपरांत उसके नाम से ग्राम पोटियाकला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 285/18, 350, 351, 425/2, 437/12, 442/1 रकबा – 0. 506, 0. 020, 0.020, 0.441, 0.143, 0.073 हेक्टेयर में उत्तरवादी के साथ-साथ खातेदार के रूप में उत्तरवादी के गोद माता बुधियारिन बाई का नाम दर्ज हो गया l बुधियारीन बाई की मृत्यु उपरांत उक्त भूमि पर न्यायालय तहसीलदार दुर्ग में पारित आदेश दिनांक 13/ 6/ 2021 के अनुसार उत्तरवादी का नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है जिसका उपभोग उत्तरवादी मात्र कर रहा है l अपीलार्थी द्वारा उत्तरवादी संतलाल के गोद पिता मनी सतनामी होने से और गोद पुत्र होने के नाते स्व. मनी सतनामी के संपत्ति पर उत्तरवादी का हक व अधिकार है न की उसके प्राकृतिक /असली पिता पूनऊ राम की संपत्ति पर होने का लेख किया गया है अतिथि गणों के द्वारा आवेदित भूमि में से उत्तरवादी का नाम विलोपित कर अपिलालार्थीगण का नाम यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया है इस प्रकार से अपीलार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दुर्ग के गरीबा दास चंदानिया वगैरह विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक – 24/3/ 2021 से क्षुब्द होकर अपने अधिवक्ता/ नोटरी मोतीराम कोशले के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (1) के तहत अपील तथा साथ में मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत अलग से आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर उत्तरवादी द्वारा भी अपने पक्ष समर्थन में जवाब एवं तर्क प्रस्तुत किया गया l
इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय के मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24/3/ 2021 विधि सम्मत है किंतु ? आवेदित भूमि स्व. पूनऊ राम जो कि उत्तर वादी के प्राकृतिक/असली पिता हैं पर उत्तरवादी संतलाल का पंजीकृत गोदनामा दिनांक 13/5/1985 निष्पादन दिनांक से उत्तरवादी संतलाल का अपने प्राकृतिक/असली पिता पुनऊ राम के संपत्ति आवेदित भूमि पर कोई हक सृजित नहीं होता है तथा हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956की धारा 12 के मुताबिक गोद लिए जाने के बाद लड़का/लड़की का जैविक परिवार में कोई अधिकार नहीं रहता। इसके साथ-साथ वह जैविक पिता या रिश्तेदारों की संपत्ति में हिस्सा भी नहीं मांग सकते। इसलिये अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24/3 /2021 को उत्तर वादी संतलाल पिता स्व. पुनऊ राम का नाम विलोपित करते हुये अपीलार्थी गण का नाम यथावत रखे जाने का आदेश अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग के न्यायालय द्वारा दिनांक – 28/2/2023 को पारित किया गया है l
[ •डॉ.नौशाद अहमद, ब्यूरो प्रमुख ‘ छत्तीसगढ़ आसपास ‘ ]
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