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भिलाई : 4500+ लीजडीड का मामला : लीजडीड की रजिस्ट्री प्रक्रिया वैध – नीरज पाल, महापौर, भिलाई नगर निगम
भिलाई [ 21 जुलाई : सत् विजय ऑडीटोरियम, दुर्गा मंदिर डोम शेड प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रदीप भट्टाचार्य] भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल ने पत्रकारवार्ता में पत्रकारों को अपनी बात रखते हुए स्पस्ष्ट किया –
बीएसपी आवास के लीजडीड रजिस्ट्री से कर्मचारी एवं पूर्व कर्मचारी को लाभ मिलेगा और ये पूर्ण रूप से वैधानिक है. उन्हें बैंक से लोन भी मिल सकेगा.
मीडिया से चर्चा करते हुए महापौर नीरज पाल ने कहा –
भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा के साथ विचार – विमर्श करने के बाद ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया को वैधानिक रूप से शुरू किया गया है. लीजडीड रजिस्ट्री जो सालों से रुकी हुई थी, अब उनका नाम मिलेगा. नियमितीकरण को लेकर रजिस्ट्री के बाद आगे प्रक्रिया की जाएगी.
पत्रकारों के सवालों के जवाब में नीरज पाल ने कहा –
जो मकानों को पूर्ण रूप से जमीनदोज करके लीजधारक ने बनाए हैं, वो कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरे किये जायेंगे. सेक्टर – 6 के अनफिट मकान, जो लीज में लिए गए हैं, उनके मकानों का मामला बाद में देखा जायेगा. मूल मालिक जिनका निधन हो गया है, ऐसे मामले और थर्ड पार्टी लीजधारक का डीड रजिस्ट्री पर सिर्फ चर्चा हो सकी.
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भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने कहा – लीजडीड पंजीयन के बाद भी नियमितीकरण और मालिकाना हक नहीं :अवैध निर्माण किया तो लीज निरस्त : बैंक से ऋण लेने बीएसपी से एनओसी अनिवार्य : शर्तों को मानना जरूरी नहीं
बीएसपी लीज को लेकर चल रहे मामले को लेकर स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड [सेल] प्रबंधन ने स्पष्ट कर दिया है –
कानूनी तौर पर ‘ लीज ‘ लीजधारक और लीज देने वाले ‘ लीजदाता ‘ के बीच सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार, जब तक अनुबंधों का पालन करता है, तब तक केवल संपति का उपभोग करने के अधिकार का हस्तांतरण है.
बीएसपी प्रबंधन ने कहा –
भिलाई स्टील प्लांट की संपति सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 के तहत आती है. प्रबंधन द्वारा आबंटन, लीज की शर्तों के अनुसार आबंटित, प्रबंधित, संचालित की जाती है. लीज भी पीपी एक्ट 1971 के प्रावधानों द्वारा होता है.
भिलाई इस्पात संयंत्र सेल ने कहा –
अनुबंध का उल्लघंन करने पर लीज निर्धारित या समाप्त करने का सेल – बीएसपी का अधिकार किसी भी प्राधिकारी से समाप्त नहीं किया जा सकता है. अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सेल – बीएसपी के पास ही रहेगा.
लीजधारक सार्वजनिक परिसर में कोई भी अनाधिकृत निर्माण नहीं कर सकता, यह अनुमति नहीं है और यह आबंटन शर्तों का उल्लघंन है. सेल – बीएसपी की सहमति के बिना किसी भी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश बाध्यकारी नहीं है. बीएसपी की सहमति के बिना लीजधारक नियमितीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सकता है. प्रबंधन की सहमति के बिना किया गया कोई भी नियमितकरण आबंटी/लीजधारक के जोखम और लागत पर होगा. कोई भी नियमितकरण कार्य सेल – बीएसपी पर बाध्यकारी नहीं है. वित्तीय संस्थान/बैंक से लोन लेने के लिए भी लीजधारक को लीजदाता से ‘ एनओसी ‘ प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा.
•लीज को समाप्त करने की शक्ति बीएसपी के पास होगी और तीसरे पक्ष या किसी प्राधिकारी से की गई किसी भी कानूनी कारवाई का बाध्यकारी प्रभाव नहीं होगा.
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वित्तीय संस्थान बैंक क्या कहता है –
वित्तीय संस्थान और बैंक का कहना है कि लीजधारक का लीजडीड पंजीयन होने के बाद भी मालिकाना हक ‘ लीजधारक ‘ का न होकर ‘ बीएसपी – सेल ‘ का ही होगा. इस कारण जब तक बीएसपी – सेल से ‘ एनओसी ‘ नहीं मिलेगा, आवास को बंधक रखकर लोन नहीं दिया जा सकता.
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