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छत्तीसगढ़: रमन सिंह के पूर्व सचिव के खिलाफ आय से अधिक मामला बंद, रायपुर की अदालत ने सुनाया फैसला
पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस खत्म हो गया है। रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) और एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की ओर दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। 16 अप्रैल को कोर्ट ने अपने एक आदेश में एजेंसी की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इस रिपोर्ट से साफ हो गया है कि अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बनाया जा सकता है।
प्रदेश की राजनीति में 15 सालों तक पॉवरफुल अफसर रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ सूबे की पिछली सरकार के दौर में एजेंसी ने एफआईआर की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तब मुख्यमंत्री थे। कोर्ट ने शुरुआती सुनवाई में इस मामले की जांच के लिए एजेंसी को निर्देश दिए थे। तीन साल बाद भी ब्यूरो ने अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित करने में कामयाब नहीं हो सकी। प्रदेश में जब सरकार बदली, तो ब्यूरो ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की। ट्रायल कोर्ट ने अब क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और एफआईआर रद्द कर दी है।
भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी रहे अमन सिंह छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री के उप सचिव से लेकर प्रमुख सचिव तक जैसे पद पर रहे हैं। आईआरएस से इस्तीफा देकर उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार में मुख्यमंत्री सचिवालय जॉइन किया था।