जाने लॉटरी में जीते पैसों का कितना प्रतिशत पैसा जाएगा आपके जेब में?
लॉटरी या गेम में जीते पैसों को दूसरे स्रोतों से होने वाली इनकम के रूप में माना जाता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार इन रूपयों में विजेता के द्वारा सरकार को टैक्स दिया जाता है।
भारत के नागरिकों द्वारा अर्जित की गई किसी भी प्रकार की धनराशि इनकम टैक्स के दायरे में आती है।। हालाँकि, इसमे छूट भी प्रदान किया जाता है। इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक लॉटरी या गेम शो में जीती गई राशि भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत टैक्स के दायरे में आती है।
तो कितनी धनराशि मिलेगी आपको 1 करोड़ जितने पर?
लॉटरी या गेम शो में जीती गई धनराशि में 30 प्रतिशत तक का टैक्स देना पड़ता है। चूँकि, यह एक स्पेशल इनकम होती है इसलिये ये किसी भी छूट के दायरे से बाहर रहती है। यदि विजेता के द्वारा 1 करोड़ की प्राइज मनी जीती जाती है तो उसे 30 फीसदी टैक्स देना होगा उसके बाद उसमें सरचार्ज अलग से देना होगा। साथ ही साथ एजुकेशन सेस और हायर एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा। इस प्रकार सभी टैक्स कटने के बाद आपको करीबन 65 लाख की राशि प्राप्त होगी।