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कलेक्टर ने जारी किया आदेश, 24 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन
बिलासपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 24 / 05 / 2021 रात्रि 12:00 बजे तक पूर्ववत लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन बढ़ाने के लिए कलेक्टर डॉ० सारांश मित्तर ने आदेश जारी किया है। इस अवधि में बिलासपुर जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी।
उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल मेडिकल दुकानें, क्लिनिक, पशु चिकित्सालय, गैस एजेंसियां एवं पेट्रोल पम्पों को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाईयों की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, बिलासपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।
सभी प्रकार की मण्डियाँ तथा थोक / फुटकर दुकानें बन्द रहेंगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं / माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन / मण्डियों में लोडिंग / अनलोडिंग की अनुमति प्रातः 04:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक दी जाती है।
फल, सब्जी की होम डिलीवरी अपरान्ह 02:00 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स / ठेले वाले / पिक-अप / मिनी ट्रक / अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करना होगा।
गली मोहल्लो एवं कॉलोनियों में स्थित एकल किराना, अण्डा, पोल्ट्री, मटन, मछली की दुकानें अधिकतम सायं 04:00 बजे तक खोली जा सकेंगी किन्तु स्थापित बाजार (यथा शनिचरी बुधवारी गोल बाजार आदि), मॉल / सुपर बाजार में स्थित दुकानें नहीं खुलेंगी।
उपरोक्तानुसार होटलों एवं रेस्टोरेण्ट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक, होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है किन्तु ग्राहकों के लिए इन हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेण्ट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जायेगी। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा पात्र व्यक्तियों को कोविड- 19 वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा।
वाहन मरम्मत / पंचर सुधार / ऑटो पार्ट्स, स्टेशनरी, लॉण्ड्री सर्विसेस, आटा चक्की, ऑप्टिकल शॉप, निर्माण सामग्री विक्रय की दुकानें, रिपेयरिंग सामग्री विक्रय हेतु इलेक्ट्रीकल दुकानें (शो-रूम प्रतिबंधित), पेट शॉप / एक्वेरियम, कृषि से संबंधित (खाद / उर्वरक, कीटनाशक बीज विनिर्माण वितरण एवं विक्रय, कृषि मशीनरी विक्रय एवं इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत) दुकानें अधिकतम सायं 04:00 बजे तक संचालित की जा सकेंगी।
निजी निर्माण कार्य सायं 05:00 बजे तक तथा औद्योगिक संस्थानों, शासकीय निर्माण कार्यों को अपने समय पर संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त मनरेगा के कार्य एवं वन विभाग के लघु / गौण वनोपज से संबंधित संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे। बैंक एवं पोस्ट आफिस अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे।
रजिस्ट्री कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों एवं टोकन प्रणाली के साथ संचालित होंगे। ई-कामर्स को छोड़कर अन्य सभी डाक सेवाओं हेतु कोरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी। पूर्व से ही विभिन्न होटलों इत्यादि में रुके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं केवल रूम सर्विस के माध्यम से उपलब्ध होगी।