सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए राहत की खबर.
कोरोना वायरस की वजह से देशभर में कई लोगों की मौत हुई हैं. कितने परिवार अनाथ हो गए हैं. कई बच्चों के सिर से माता-पिता का साया उठ गया. इस विकट संकट की स्थिति में सरकार लोगों को मदद पहुंचा रही है. वहीं, इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि कोरोना से हुए अनाथ बच्चों को बुनियादी जरुरत दें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश की प्रतीक्षा किए बिना, एक या दोनों माता-पिता को कोविड -19 में खो जाने के बाद अनाथ बच्चों की बुनियादी जरूरतों का तुरंत ध्यान रखा जाए.
कोरोना महामारी में अपने अभिभावकों को खो चुके बच्चो को कोई दिक्कत न हो, उसकी बुनियादी ज़रूरते पूरी हो सके, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में जिला अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि मार्च 2020 के बाद से अपने अभिभावकों को खोने वाले ऐसे बच्चों की जानकारी NCPCR वेबसाइट पर शनिवार शाम तक अपलोड करें. उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोर्ट के अगले आदेश का इतजार न करे. कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से ऐसे बच्चों की सँख्या और प्रशासन की ओर से उनकी सहायता के लिए किए कामों की जानकारी भी मांगी है.
गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते कई बच्चे अपने माता-पिता को खो दिए। ऐसे में उनके सामने भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी है। छत्तीसगढ़ सहित कई राज्य सरकारों ने जिम्मेदारी उठाने की घोषणा की है, वहीं अब देश की शीर्ष अदालत ने इसके लिए निर्देश जारी किया है।