






अक्टूबर के महीने होने जा रहे हैं यह बड़े बदलाव, पड़ेगा सीधा आम आदमी के जीवन पर असर

अगले महीने यानी अक्टूबर के महीने की शुरुआत के साथ ही बैंक से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं. इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ेगा.
क्रेडिट और डेबिट कार्ड टोकनाइजेशन होगा लागू-
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में बढ़ते साइबर ठगी के मामलों पर रोक लगाने के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियमों में जरूरी बदलाव किया है. आरबीआई क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर्स के लिए कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन का नियम 1 अक्टूबर से लागू करने वाला है. इस नियम के लागू होने के बाद कार्ड पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव आएगा. अब आपको कार्ड से पेमेंट करते वक्त मर्जेंट वेबसाइट पर पेमेंट करते वक्त अपना कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर आदि जैसे डिटेल्स नहीं फिल करने होंगे. इसका जगह आप केवल टोकन नंबर डालकर आसानी से पेमेंट कर पाएंगे. इससे आपके कार्ड का डेटा लीक नहीं होगा और कस्टमर साइबर अपराध से सुरक्षित रहेंगे.
अटल पेंशन योजना में होने जा रहा बड़ा बदलाव-
केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना के नियम में 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब 1 अक्टूबर से टैक्सपेयर्स इस योजना से नहीं जुड़ पाएंगे. इस मामले पर जानकारी देते हुए सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था. इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स देता है तो वह इस योजना का लाभ 1 अक्टूबर से नहीं उठा पाएंगा. मौजूदा नियम के अनुसार 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक सरकार की इस पेंशन योजना से जुड़ सकता है.
एनपीएस ई-नॉमिनेशन के नियम में बदलाव-
पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हाल ही में नेशनल पेंशन स्कीम के ई-नॉमिनेशन के प्रोसेस में बड़ा बदलाव किया है. नए नियम के मुताबिक अब एनपीएस सब्सक्राइबर्स 1 अक्टूबर से ई-नॉमिनेशन की सुविधा मिलेगी. एनपीएस अकाउंट होल्डर अपने खाते के लिए ई-नॉमिनेशन कर पाएंगा. इस ई-नॉमिनेशन को स्वीकार करना नोडल ऑफिसर के अधिकार क्षेत्र में होगा. अगर नॉमिनेशन फाइल करने के 30 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो नॉमिनेशन का एप्लीकेशन CRA यानी सेंट्रल रेकॉर्डकीपिंग एजेंसी के पास चला जाएगा.
एनपीएस ई-नॉमिनेशन के नियम में बदलाव-
पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हाल ही में नेशनल पेंशन स्कीम के ई-नॉमिनेशन के प्रोसेस में बड़ा बदलाव किया है. नए नियम के मुताबिक अब एनपीएस सब्सक्राइबर्स 1 अक्टूबर से ई-नॉमिनेशन की सुविधा मिलेगी. एनपीएस अकाउंट होल्डर अपने खाते के लिए ई-नॉमिनेशन कर पाएंगा. इस ई-नॉमिनेशन को स्वीकार करना नोडल ऑफिसर के अधिकार क्षेत्र में होगा. अगर नॉमिनेशन फाइल करने के 30 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो नॉमिनेशन का एप्लीकेशन CRA यानी सेंट्रल रेकॉर्डकीपिंग एजेंसी के पास चला जाएगा.
[ ‘ छत्तीसगढ़ आसपास ‘ न्यूज़ रूम से संवाददाता ]
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