31 मार्च से पहले PAN को Aadhaar कार्ड से करें लिंक नहीं तो लगेगा अत्यधिक जुर्माना
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन-आधार को लिंक करने की डेडलाइन मार्च 2023 तक रखी है. लेकिन, लिंक करना मुफ्त नहीं है. जुर्माना भरकर ही इसे लिंक कराया जा सकता है. इस दौरान मार्च 2023 तक पैन कार्ड को इनवैलिडड नहीं माना जाएगा. तब तक जुर्माना भरकर आप पैन-आधार कभी भी लिंक कर सकते हैं. अगर आपने अभी तक इन्हें लिंक नहीं किया है तो जरूर कर लें. क्योंकि, ये आखिरी मौका है. इसके बाद पैन-आधार को लिंक कराने की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी. इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार लिंक कराना अनिवार्य है. इससे पहले ही लिंकिंग प्रोसेस को पूरा कर लें. 31 मार्च 2023 तक लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड को रद्द माना जाएगा और यह ‘बेकार’ हो जाएगा. मतलब आप इसे फिर किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.
1 जुलाई से 1000 रुपए का जुर्माना भरकर पैन कार्ड लिंक कराया जा रहा है. अगले 9 महीने यानि मार्च 2023 तक 1000 रुपए पेनाल्टी देकर लिंक कराने की छूट मिली हुई है. मार्च 2023 तक पैन-आधार लिंक नहीं होने पर इसे इनएक्टिव, इनवैलिड या रद्द करार दिया जाएगा.
[ *’ छत्तीसगढ़ आसपास ‘ न्यूज़ रूम से संवाददाता* ]