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राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब में कोरोना जांच शुल्क किया तय
रायपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश में स्थित निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी केंद्रों में कोविड-19 जांच के लिए आरटीपीसीआर और एंटीजन रैपिड टेस्ट के संबंध में शुल्क का निर्धारण किया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के उप सचिव सुरेन्द्र सिंह बाघे ने आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक आरटीपीसीआर टेस्ट लैब यदि राज्य में स्थित हो तो- यदि कोविड-19 का सैंपल कलेक्शन पैथोलॉजी सेंटर में किया जाता है तो शुल्क जांच शुल्क1600 प्रति मरीज लिया जाएगा। यदि सैंपल कलेक्शन मरीज के घर जाकर किया जाता है तो शुल्क 1800 रुपए लिया जाएगा। उक्त शुल्क में सैंपल कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट शुल्क,जांच शुलक व कंज्युमेबल शुल्क, पीपीई कीट आदि का शुल्क सम्मिलित है। इसी तरह आरटीपीसीआर टेस्ट का सैंपल राज्य के बाहर स्थित लैब में भेजा जाता है तो- यदि कोविड-19 का सैंपल कलेक्शन पैथोलॉजी सेंटर में किया जाता है तो जांच शुल्क 2000 प्रति मरीज लिया जाएगा। यदि सैंपल कलेक्शन मरीज के घर जाकर किया जाता है तो जांच शुल्क 2200 रुपए लिया जाएगा। उक्त शुल्क में सैंपल कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट शुल्क,जांच शुलक व कंज्युमेबल शुल्क, पीपीई कीट आदि का शुल्क सम्मिलित है। इसी प्रकार एंटीजन रैपिड टेस्ट के लिए जांच शुल्क 900 रुपए प्रति मरीज (जांच शुल्क व कंज्युमेबल शुल्क, पीपीई कीट इत्यादि सम्मिलित है) लिया जाएगा।