- Home
- breaking
- Chhattisgarh
- दशहरा-दिवाली से पहले आमलोगों को झटका! बढ़ गए LPG सिलेंडर के दाम, आज से बदलेंगे ये नियम
दशहरा-दिवाली से पहले आमलोगों को झटका! बढ़ गए LPG सिलेंडर के दाम, आज से बदलेंगे ये नियम
देश में 1 अक्टूबर, 2024 से कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं. एलपीजी सिलेंडर के भी दाम बढ़ गए हैं. इसके नए रेट मंगलवार,1 अक्टूबर को जारी कर दिए गए हैं. नए रेट के मुताबिक, एक बार फिर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में करीब 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इसके अलावा आधार कार्ड, सीएनजी-पीएनजी और एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड की कीमतों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. क्रेडिट कार्ड यूजर्स को नए नियमों की जानकारी होनी चाहिए. इन बदलावों का सीधा असर आम जनता के जीवन पर पड़ सकता है.
LPG सिलेंडर हुआ महंगा
1 अक्टूबर, 2024 को एलपीजी सिलेंडर (LPG Price Hike From 1st October) के नए रेट जारी कर दिए गए हैं. कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में करीब 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. आज से दिल्ली में एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर 1740 रुपये में मिलेगा, जबकि चेन्नई में यह 1903 रुपये और कोलकाता में 1850.50 रुपये मिलेगा. यहां कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 48 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं इससे पहले अगस्त और सितंबर महीने में एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी.
कमर्शियल एलपीजी के अलावा सीएनजी-पीएनजी, आधार कार्ड और एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड में बड़ा बदलाव किया गया है.
सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर टीडीएस रेट तक…1 अक्टूबर से हुआ बड़ा बदलाव
1. TRAI मोबाइल यूजर्स के लिए लागू करेगी नए नियम: 1 अक्टूबर से मोबाइल यूजर्स को कई फायदे होंगे. अब यूजर्स अपने क्षेत्र में उपलब्ध नेटवर्क की जानकारी पा सकेंगे और स्पैम कॉल्स कम आएंगे.
2. सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (Securities transaction tax): फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को क्रमशः 0.02 फीसदी और 0.1 फीसदी तक बढ़ा दिया है.
3. सुकन्या समृद्धि योजना में बेटियों के कानूनी अभिभावक ही उनके खाते का संचालन कर सकेंगे.
4. अक्टूबर में 15 दिन बैंकों की छुट्टियां (October Bank Holiday) रहने वाली है.
5. पैन-आधार से जुडे नियमों में होगा बदलाव (Aadhaar and PAN Card): 1 अक्टूबर 2024 से अब कोई भी पैन अलॉटमेंट के लिए एप्लिकेशन फॉर्म और अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपने आधार एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख नहीं कर पाएगा.
6. 1 अक्टूबर से शेयरों के बाय बैक पर भी डिविडेंड की तरह ही शेयर होल्डर लेवल के टैक्स लागू होंगे.
7. 1 अक्टूबर 2024 से फ्लोटिंग रेट बॉन्ड सहित केंद्र और राज्य सरकार के कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड से 10% की दर से TDS काटा जाएगा.
8. टीडीएस रेट में बदलाव किए गए हैं.
9. डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना लागू की जाएगी.