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31 दिसंबर तक नहीं किया जीएसटी रिटर्न फाइल, तो लगेगा 200 रुपये रोजाना के हिसाब से जुर्माना
रायपुर। जीएसटी रिटर्न मासिक एवं त्रैमासिक के साथ ही एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इस तारीख तक एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुआ, तो 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा।
अगर आपका वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ से कम है और पांच करोड़ से अधिक है, तो यह जुर्माना 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। टर्नओवर पांच करोड़ तक है, तो जुर्माना 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा।
विवाद से विश्वास स्कीम 2.0 का फायदा भी 31 दिसंबर तक
- राज्य जीएसटी को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 27,500 करोड़ की जीएसटी वसूलनी है। इसमें से विभाग ने अभी तक करीब 13 हजार करोड़ ही वसूले हैं। इस प्रकार अभी भी 14 हजार करोड़ से ज्यादा की वसूली करनी है।
- दूसरी ओर इन दिनों राज्य जीएसटी ने वर्ष 2017 से पहले के वैट मामलों को निपटाने के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू की है। यह योजना उपभोक्ताओं के फायदे के लिए है।
- आयकर विभाग अपने लंबित मामलों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम 2.0 चला रहा है। 31 दिसंबर इस स्कीम की आखिरी तारीख है।
क्रिसमस पर हाउसफुल रहे माॅल और पार्क
इस बीच, क्रिसमस डे पर बुधवार को रायपुर समेत देश के विभिन्न शहर में अलग ही माहौल था। दोपहर से ही मॉल, पार्कों में जबरदस्त भीड़ रही। जगह-जगह सांता देखने को मिले, जो बच्चों को गिफ्ट दे रहे थे। माल, होटल और रेस्टाेरेंट में भी लोग परिवार के साथ पहुंचे और लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाया। क्रिसमस ट्री लगाए गए, जिनके साथ लोगों ने फोटो सेशन कराए। रात तक यह रौनक बनी रही।
होटल व रेस्टोरेंट में सांता ने मेहमानों का वेलकम किया। यहां तक कि शेफ ने भी सांता की टोपी लगाकर खाना सर्व किया। होटल का डेकोरेशन क्रिसमस थीम पर किया गया। वहीं कुछ रेस्टोरेंट ने क्रिसमस थीम पर डिशेज के नाम रखे।