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क्या है सेक्स सीडी कांड? बढ़ सकती हैं कांग्रेस के दिग्गजों की मुश्किलें, कोर्ट के सामने पेश हुए भूपेश बघेल
रायपुर: छत्तीसगढ़ के चर्चित सेक्स सीडी कांड केस में मंगलवार को सुनवाई हुई। मामले में पूर्व CM भूपेश बघेल, विनोद वर्मा और कैलाश मुरारका रायपुर कोर्ट में पेश हुए। भूपेश बघेल की तरफ से सीनियर वकील मनीष दत्त ने कोर्ट में दलीलें रखीं। अधिवक्ता मनीष दत्त ने कहा कि बघेल को झूठे मामले में फंसाया गया है। भूपेश ने कोई सीडी नहीं बनवाई और न ही सीडी बांटी। उन्होंने किसी तरह का अपराध नहीं किया है। इससे पहले मामले में सीबीआई ने अपना पक्ष रखा था।
सीबीआई का दावा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई ने कहा था कि इस मामले का उनके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। भूपेश बघेल जज भूपेश कुमार बसंत की कोर्ट में पेश हुए। बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया था कि सीबीआई ने बहस पूरी कर ली है। अब अभियुक्त के वकील बहस करेंगे। बता दें कि सीबीआई के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होने का दावे के बाद अभियुक्तों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
क्या है सेक्स सीडी कांड केस ?
छत्तीसगढ़ में सेक्स सीडी कांड 2017 में सामने आया था। यह मामला पहली बार अक्टूबर 2017 में छत्तीसगढ़ में आया था। दावा किया गया कि इस सेक्स सीडी कांड में तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत हैं। इसके बाद रायपुर के सिविल लाइन थाने में केस दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस ने दिल्ली से पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस ने इसे साजिश बताया था। जिसके बाद इस मामले में सितंबर 2018 में भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हुई थी। भूपेश बघेल उस समय छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे।
कौन-कौन हैं आरोपी
सेक्स सीडी कांड में कई नेताओं को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में मुख्य आरोपी कैलाश मुरारका, पूर्व सीएम के मीडिया सलाहकार रहे विनोद वर्मा, भूपेश बघेल, विजय पांड्या, विजय भाटिया को आरोपी बनाया गया है। जबकि इस मामले के आरोपी रिंकू खनूजा की मौत हो चुकी है।
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