समानता के नाम पर भेदभाव? UGC नियम पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त कदम, जानिए क्या फैसला सुनाया?
1 month ago
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Supreme Court on UGC rules : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज में नाराजगी फैल गई है। इस मुद्दे पर कुल 12 याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थीं। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 23 जनवरी, 2026 को अधिसूचित नियमों पर रोक लगा दी।
नियम पर विवाद
सुप्रीम कोर्ट ने रोक इस आधार पर लगाई कि याचिकाकर्ताओं ने नियम को मनमाना, बहिष्करणकारी और भेदभावपूर्ण बताते हुए संविधान और UGC अधिनियम, 1956 का उल्लंघन बताया था। नए विनियम का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना था, लेकिन सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने इसे असमान और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि, जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा पूरी तरह अनुच्छेद 14 के तहत चुनौतीपूर्ण है। कानून यह मान नहीं सकता कि भेदभाव केवल किसी एक वर्ग के खिलाफ होगा। धारा 3सी के तहत इस परिभाषा अनुचित और संविधान विरोधी है।अब आगे की प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नियम पर अस्थायी रोक लगाई है। याचिकाकर्ता और UGC दोनों पक्षों की बहस के बाद ही आगे के आदेश आएंगे। इस मामले पर देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों और छात्रों की निगाहें टिकी हुई हैं।
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