देशभर के पेट्रोल पंपों के लिए बड़ा आदेश, 1 अप्रैल से 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल अनिवार्य, जानिए आपके वाहनों पर क्या होगा असर ?

Ethanol Blended Fuel : केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2026 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20 परसेंट तक एथेनॉल और कम से कम 95 रिसर्च ऑक्टेन नंबर (RON) वाले पेट्रोल की बिक्री ज़रूरी कर दी है। खबर के अनुसार, तेल मंत्रालय ने 17 फरवरी के एक नोटिफिकेशन में कहा, केंद्र सरकार निर्देश देती है कि पेट्रोलियम कंपनियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुसार 20 प्रतिशत तक एथनॉल के साथ मिश्रित मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) की बिक्री करेंगी, जिसका न्यूनतम रिसर्च ऑक्टेन नंबर (रॉन) 95 होगा। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है की, केंद्र सरकार खास हालात में, खास इलाकों के लिए और कुछ समय के लिए छूट दे सकती है।
एथेनॉल की ऑक्टेन वैल्यू नैचुरली ज़्यादा होती है (लगभग 108 RON)। पेट्रोल में 20 परसेंट एथेनॉल मिलाने से नॉक रेजिस्टेंस बढ़ता है। देश के ज़्यादातर पंप अब E20 या 20 परसेंट एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल बेचते हैं। तेल मंत्रालय के मुताबिक, 2014-15 से भारत ने एथेनॉल मिश्रण से 1.40 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की फॉरेन एक्सचेंज बचाई है।
एथेनॉल मिश्रण से क्या होगा फायदा?
नॉकिंग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है।
इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर होती है।
प्रदूषण में कमी आती है।
कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटती है।
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