इस बैंक से ग्राहक नहीं निकाल सकेंगे 1,000 रुपये से ज्यादा की रकम
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के शिकंजे में एक और बैंक। आरबीआई ने एक और बैंक के लेन-देन पर पाबंदी लगाई है। आरबीआई ने कर्नाटक के एक सहकारी बैंक डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड को नया कर्ज देने या जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया है। इस पाबंदी के कारण अब बैंक के ग्राहक 1 हजार रुपये से ज्यादा की रकम अपने बचत खाते से नहीं निकाल पायेंगे।
आरबीआई द्वारा यह निर्देश छह महीने के लिये है। सहकारी बैंक को बिना पूर्व मंजूरी के कोई नया निवेश या नई देनदारी लेने से भी मना किया गया है। यह बैंक अब आरबीआई की जांच के दायरे में है उसी के मुताबिक ये पाबंदी लगाई गई है। लेकिन बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी ग्राहकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है लेकिन वो अपनी मर्जी से पैसा निकाल नहीं सकते हैं। आरबीआई ने बैंक के ग्राहकों से अपील भी की है किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।
आरबीआई के मुताबिक ग्राहक अपने कर्ज का निपटान जमा के आधार पर कर सकते हैं। यह कुछ शर्तों पर निर्भर है। नियामक ने कहा, हालांकि 99.58 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम बीमा निगम योजना के दायरे में हैं। डीसीजीसी बैंक जमा पर बीमा उपलब्ध कराता है। फिलहाल ये पाबंदी 6 महीने के लिए लगाई गई है। आरबीआई ने कहा कि बैंक की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जाएगी जिसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।