सोशल मीडिया, ओटीटी, न्यूज़ पोर्टल्स के लिए केन्द्र की ‘गाइडलाइन’.
■फेसबुक-ट्विटर-नेटफ्लिक्स-अमेज़न के लिए भी सख्त नियम.
■सोशल मीडिया पर नई गाइडलाइन के तहत 24 घण्टे में हटाना होगा – ‘आपत्तिजनक कंटेंट’.
■आईटी मंत्रालय रखेगी नज़र.
■आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को 5 वर्ष की सज़ा.
राष्ट्रीय ब्रेकिंग न्यूज़ । सरकार ने सोशल मीडिया, न्यूज़ पोर्टल्स औऱ ओटीटी मंचों का दुरूपयोग रोकने के लिए नए दिशा निर्देश की घोषणा की.
केन्द्र सरकार ने इनके लिए ‘गाइडलाइन’ जारी किया है. इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी आपत्तिजनक पोस्ट की शिकायत मिलने पर उसे 24 घण्टे में हटाना होगा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर औऱ रविशंकर प्रसाद ने यह जानकारी दी कि अगले 3 माह में यह नियम लागू होंगे.
डिजिटल मीडिया और ओटीटी नियम मुख्यतः संस्थानिक औऱ स्व-नियमन तंत्र पर केंद्रित है, जहां पत्रकारिता सबंधी एवं रचनात्मक स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए एक मजबूत शिकायत समाधन तंत्र उपलब्ध कराया गया है. यह पहली बार है जब देश के भीतर संचालित डिजिटल औऱ ऑनलाइन मीडिया के लिए यह नियम तय किए गए हैं.
13 फ़रवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर भ्रामक व भड़काऊ सामग्री पोस्ट के मामले में केंद्र और सोशल मीडिया को नोटिस जारी किया था जिसके बाद सरकार ने यह नियम जारी किए हैं.
[ ●न्यूज़ डेस्क, ‘छत्तीसगढ़ आसपास’. ●प्रिंट एवं वेबसाइट वेब पोर्टल, न्यूज़ ग्रुप समूह,रायपुर,छत्तीसगढ़. ]
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