1 अप्रैल से लग सकता है लॉकडाउन, एक क्लिक पर देखें गृह मंत्रालय की गाइडलाइन
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक अप्रैल से ही नई गाइडलाइंस लागू करने का निर्देश जारी किया है, जो 30 अप्रैल तक लागू रहेगा।
गाइडलाइन के अनुसार केंद्र सरकार ने राज्यों को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट पॉलिसी पर काम करने का निर्देश दिया है। वहीं, अधिक संक्रमित इलाके में सख्ती बरतने का भी निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि जिला प्रशासन को माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन तैयार करने पर जोर देना चाहिए। यही नहीं सभी जिला अधिकारियों की ओर से डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर कंटेनमेंट जोन्स के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। यह लिस्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी समय-समय पर साझा करने को कहा गया है।
संक्रमण रोकने और संक्रमितों के इलाज पर जोर देते हुए कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी पुलिस जवानों की होगी। साथ ही जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। वर्कप्लेसेज पर भी जरूरी नियमों को तय करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि राज्यों को जिला, तहसील और शहर या वार्ड के लेवल पर पाबंदी लगाने का अधिकार है।
इंटर स्टेट आवागमन पर रोक नहीं रहेगी। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य के भीतर या फिर एक से दूसरे राज्य में आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। इसके अलावा मूवमेंट के लिए किसी भी तरह के अप्रूवल या फिर ई-परमिट की भी जरूरत नहीं है।