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बड़ी राहत, शर्तों के साथ सिनेमा, पार्क, जंगल सफारी समेत खुलेंगी ये जगहें, आदेश हुआ जारी.
जिला प्रशासन, रायपुर ने आदेश जारी किया है कि मंगलवार से रायपुर में सिनेमा हॉल, पार्क, स्वीमिंग पूल और जंगल सफारी वगैरह 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि राजधानी को पूरी तरह से अनलॉक नहीं किया गया है। अभी भी रात के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कलेक्टर सौरव कुमार के आदेश के मुताबिक सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, पार्क (उद्यान), थीम पार्क, वाटर पार्क, स्टेडियम/ स्पोर्टस काम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल सामूहिक स्थल जैसे जंगल सफारी, तेलीबांधा, बूढ़ा तालाब, पुरखौती मुक्तांगन संचालन की अनुमति प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा, सिनेमा हॉल और थियेटर का संचालन कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों के साथ ही किया जा सकेगा, परिसर के बाहर, पार्किंग स्थल, लॉबी, वॉशरूम में सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग को ध्यान में रखते हुए उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करने की शर्तो पर खोलने की अनुमति दी गई है।