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- ■भिलाई इस्पात संयंत्र : सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाइसेंस पद्धिति पर आवास आबंटित शुरू. ■सेवानिवृत्त के बाद मकान खाली की आवश्यकता नहीं.
■भिलाई इस्पात संयंत्र : सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाइसेंस पद्धिति पर आवास आबंटित शुरू. ■सेवानिवृत्त के बाद मकान खाली की आवश्यकता नहीं.
■भिलाई इस्पात संयंत्र.
■सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए प्रबंधन ने आवास आंबटन की प्रक्रिया शुरू की.
■रिटेंशन स्कीम से देना होगा कम किराया.
■लाइसेंस पैटर्न पर NQ-1 एवं NQ-2 श्रेणी के आवास ही आबंटित होंगे.
■इस स्कीम के तहत 5 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट और 11 महीने का किराया एडवांस में देना होगा
■किराया 2रु.वर्गफुट के हिसाब से लिया जाएगा.
भिलाई बीएसपी से सेवानिवृत्त होने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों के पास स्वयं का मकान न होने पर कंपनी के आवास में रहना पड़ता है वो भी 6 महीने के लिए.
प्रबंधन ने रिटायर कर्मियों के लिए भी ‘लाइसेंस पैटर्न’ पर आवास आबंटित शुरू कर दी है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभ होगा.
इस स्कीम के तहत उन कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा जो पहले से ही ‘रिटेंशन स्कीम’ में रह रहे हैं●
भिलाई इस्पात संयंत्र सीजीएम [ टाउनशिप ] यू के झा ने कहा-
‘रिटायर्ड कर्मियों के लिए लाइसेंस पद्धति पर आवास आबंटन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. रिटेंशन धारी भी इस पैटर्न पर आवास अलॉट करा सकते हैं’
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