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छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग अनिवार्य, पढ़े पूरी खबर

3 years ago
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छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना महामारी के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों, अस्पतालों, कार्यालयों में मास्क पहनाना एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य कर दिया है. इस संबंध में सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं.

स्वास्थ्य विभाग ने जारी निर्देश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, कार्य स्थलों एंवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क, फेस कवर करना होगा. इसी प्रकार सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है. होम क्वारंटीन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारंटीन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना होगा.

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