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बड़ी ख़बर- छत्तीसगढ़ प्रदेश में शुरू हुआ ऑनलाइन RTI आवेदन, जाने ऑनलाइन आवेदन जमा करने का क्या है तरीका
सूचना का अधिकार के लिए अबतक ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता था, लेकिन छत्तीसगढ़ में बुधवार से ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी. इसी के साथ छत्तीसगढ़ ऑनलाइन माध्यम से RTI का लाभ देने वाला देश का 6वां राज्य बन जाएगा. इसके लिए एक वेबसाइट भी तैयार कर ली गई है. आज से इस सुविधा का लाभ प्रदेशवासी ले पाएंगे.
राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन वेबपोर्टल rtionline.cg.gov.in बनाया गया है. वहीं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आयोग के लिए rtionline.cg.gov.in वेबसाईट तैयार कराया गया है. इसमें आवेदक अपना आवेदन जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी और आयोग के समक्ष द्वितीय अपील ऑनलाईन भेज सकता है.
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में आदेश के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन के लिए ऑनलाईन पोर्टल बनाया गया है. इसमें खास बात ये भी है की अब अधिनियम के तहत निर्धारित शुल्क भी ऑनलाईन जमा कर सकते हैं.
कैसे करेंगे आवेदन
आयोग में द्वितीय अपील करने के लिए पोर्टल में आवेदक खुद का रजिस्ट्रेशन करने के बाद जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी और आयोग में द्वितीय अपील ऑनलाईन भेज सकते हैं. इसके बाद आवेदक आवेदन आनलाईन अपलोड करने के साथ-साथ ऑनलाईन शुल्क जमा कर सकता है. इससे आवेदकों को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर करने की आवश्यकता नहीं होगी. साथ ही विभागीय कार्यालयों में खुद आकर आवेदन जमा करने और डाक के माध्यम से आवेदन भेजने की भी आवश्यकता नहीं होगी.
ऑनलाइन शुल्क ऐसे करें जमा
राउत ने बताया कि ऑनलाईन शुल्क जमा करने के लिए आवेदक को तीन ऑप्शन दिए गए हैं. नेट बैंकिग के द्वारा, डेबिट/क्रेडिट कार्ड के द्वारा अथवा क्यू.आर. कोड की सहायता से किसी भी यूपीआई के माध्यम से स्केन कर शुल्क जमा कर सकते हैं. छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के जनसूचना अधिकारी अपना रजिस्ट्रेशन इसी पोर्टल में ऑनलाईन कर सकते हैं. साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारियों और नोडल अधिकारी का विवरण भरकर संबंधितों को भेज देना है.
[ ‘ छत्तीसगढ़ आसपास ‘ न्यूज़ रूम से संवाददाता ]