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▪️ सुप्रीम कोर्ट : ‘ मनमानी गिरफ्तारी ‘ पर पाबंदी ❓
2 years ago
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[छत्तीसगढ़ आसपास न्यूज़] : सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों एक निर्देश जारी किया कि आईटी एक्ट की धारा 66ए में न किसी पर मुकदमा चलाया जाए, न एफआईआर हो और न गिरफ्तारी.
ये बात सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर किसी कमेंट को भड़काऊ बताकर, मनमाने ढंग से आपतिजनक बात बताकर मनमानी गिरफ्तारी के संदर्भ में कही.
धारा – 66ए साल 2015 में रद्द हो गई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, धारा 66ए में केस नहीं होंगे मगर आपतिजनक एवं विवादित टिप्पणी करने पर अन्य धाराओं में केस होंगे.
66ए को कोर्ट ने 2015 में अवैध करार दे चुका है. कोर्ट ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताया.
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