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शादी का वादा करना फिर निभा नही पाना नही माना जा सकता बलात्कार – सुप्रीम कोर्ट

2 years ago
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सुप्रीम कोर्ट ने कल लिए गए एक फैसले में कहा है कि शादी करने के वादे से मुकर जाना हर बार बलात्कार नहीं माना जा सकता है.कोर्ट ने कहा है कि शादी करने के वादे के हर उल्लंघन को झूठा वादा मानना और IPC की धारा 376 के तहत बलात्कार के अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाना मूर्खता होगी.
जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने बलात्कार के एक मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया.
chhattisgarhaaspaas
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