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फांसी की सजा उम्रकैद में बदली.. ❓ पूरी खबर लिंक खोलकर देखें….

दुर्ग [छत्तीसगढ़ आसपास न्यूज़] : रावलमल जैन दंपती हत्याकांड का मुख्य आरोपी उनके पुत्र संदीप जैन को बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए दुर्ग कोर्ट से मिली फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया.
दुर्ग के कारोबारी रावलमल जैन मणी और उनकी पत्नी सुरजा बाई की 1 जनवरी 2018 को इनके पुत्र संदीप जैन ने हत्या कर दी थी.
संदीप जैन ने माता पिता की हत्या करने के लिए देसी पिस्टल और कारतूस कालीबाड़ी दुर्ग निवासी भगत सिंह गुरुदत्ता [47] और गुरुनानक नगर दुर्ग निवासी शैलेंद्र सागर [47] से ख़रीदा था.
दुर्ग न्यायालय ने आरोपी पुत्र संदीप जैन को 23 जनवरी 2023 को फांसी की सजा सुनाई थी और दोनों सह आरोपी भगत सिंह गुरु दत्ता व शैलेंद्र सागर को 5-5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी.
संदीप जैन के अधिवक्ता तारेंद्र जैन ने बताया कि-
1 जनवरी 2018 को सुबह सुबह जैन तीर्थ पाश्वर्वनाथ नगपुरा मंदिर के मुख्य ट्रस्टी रावलमल जैन एवं उनकी पत्नी सुरजी देवी बाई की हत्या के वक्त घर पर कोई नहीं था. हाईकोर्ट के डबल बैंच के जजों ने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलते हुए आदेश में कहा कि इस मामले को विरलतम से विरलम नहीं पाया. अन्य दोनों सह अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया है. दोनों पर संदीप जैन को रिवाल्वर और पिस्टल देने के मामले में सजा सुनाई गई थी.
अधिवक्ता तारेंद्र जैन ने बताया कि अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे.

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