- Home
- Chhattisgarh
- खतरे में पूर्व सीएम बघेल की विधानसभा सदस्यता ? हाईकोर्ट का नोटिस, जानें क्या है मामला
खतरे में पूर्व सीएम बघेल की विधानसभा सदस्यता ? हाईकोर्ट का नोटिस, जानें क्या है मामला
रायपुर: छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की पाटन विधानसभा सीट पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। पाटन विधानसभा का निर्वाचन नतीजा रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और ऑब्जर्वर को जवाब के लिए नोटिस जारी किया है। यह याचिका बीजेपी सांसद विजय बघेल की ने कोर्ट में दाखिल की थी। विजय बघेल की याचिका में कहा गया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान भूपेश बघेल ने चुनाव प्रचार को लेकर नियमों का उल्लंघन किया था।
दुर्ग सांसद विजय बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। जिसमें में यह कहा गया है कि पाटन विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था। विजय बघेल ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि चुनाव प्रचार थमने के बाद भी भूपेश बघेल के समर्थन में केसरा गांव में रैली निकाली गई थी।
कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे। विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस बल का भी दुरुपयोग किया था। इसको लेकर विजय बघेल ने कोर्ट में साक्ष्य भी पेश किए हैं। मोबाइल वीडियो भी कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं।
भूपेश बघेल को देना होगा नोटिस का जवाब!
सांसद विजय बघेल की याचिका 17 जनवरी को उच्च न्यायालय में पेश की गई। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू ने की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तारेंद्र कुमार झा ने अपनी बात रखी थी। याचिका में भूपेश बघेल और ऑब्जर्वर के अतिरिक्त केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य सरकार और जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग को भी पक्षकार बनाया गया है।
हाईकोर्ट ने जवाब के लिए पाटन से वर्तमान विधायक भूपेश बघेल और इलेक्शन ऑब्जर्वर को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई फरवरी के अंतिम सप्ताह में करेगा।