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यातायात के नए नियम [ ट्रैफिक के रुल ] अब इन गाड़ियों पर कटेगा चालान ? जानने के लिए लिंक खोलकर देखें!

छत्तीसगढ़ आसपास न्यूज़ :
[ यातायात के नियम ] देश के हर कोने में ऐसी बहुत सी कारें और बाईक देखने को मिलती है जो नॉर्मल बाईक और कारों से अलग होती है। इन कारों और बाईकों में उनके साइज से बड़े टायर लगे होते हैं। यानि अलग दिखने की चाह में मॉडिफाइड टायर लगाए जा रहे हैं।
[ यातायात के नियम ] आज के समय में सभी को अपने वाहनों को हर किसी से अलग दिखने का खुमार सा चढ़ा हुआ है जिस कारण आपको देश के हर कोने में ऐसी बहुत सी कारें और बाईक देखने को मिलती है जो नॉर्मल बाईक और कारों से अलग होती है। इन कारों और बाईकों में उनके साइज से बड़े टायर लगे होते हैं। यानि अलग दिखने की चाह में मॉडिफाइड टायर लगाए जा रहे हैं।

यही नहीं इसके अलावा लोग साइलेंसर भी अपने हिसाब से मोडिफाई करा रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। जरूरत से ज्यादा चौडे़ व मोटे टायर आपको जेल की हवा भी कटवा सकते हैं। साथ ही मोटे जुर्माने का प्रावधान भी ट्रैफिक नियमों में किया गया है। यदि आप भी ऐसा ही कुछ करते हैं तो आज से ही बंद कर दें। अन्यथा सजा भुगतने को तैयार रहें।।
नहीं हैं टायर बदलने का नियम
ट्रैफिक नियमों के मुताबिक कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप मोडिफाई नहीं करा सकते। इनमें कार टायर से लेकर सालइलेंसर तक शामिल है, लेकिन सबसे ज्यादा आजकल टायरों को ही बड़े साइज में डलवाने का शौक है। जो बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है, आजकल दिल्ली एनसीआर में ऐसी कारों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड़ में आ गई हैं।
साथ ही अभियान चलाकर जरूरत से ज्यादा बड़े टायरों वाली कार का चालान किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कार में मोडिफाइ टायर लगवाने पर 5,000 रुपए तक के चालान का प्रावधान है। साथ ही 6 माह जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

इनका उल्लंघन भी पड़ेगा महंगा
मोटर रूल एक्ट के मुताबिक आप सिर्फ टायर ही नहीं, बल्कि इंजन, हॉर्न और साइलेंसर अलग से नहीं लगवा सकते। इसके लिए भी मानक तय हैं। हां कार के इंटिरियर में आप अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। जैसे अपनी पसंद की सीट, म्यूजिक सिस्टम, लाइटिंग और बाकी चीजें आप लगवा सकते हैं। वहीं यदि आप तेज हॉर्न, हूटर, चौड़े टायर या फिर तेज आवाज करने वाला एग्जॉस्ट लगवाते हैं तो आपका चालान हो सकता है। साथ ही 6 माह तक जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
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