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फर्जी पत्रकारिता की आड़ में अपराधीकरण गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले ‘जिला बालोद’ के शब्बीर कुरैशी पिता मतीन कुरैशी को क्लेक्टर ने किया तड़ीपार : थाना प्रभारी सुनील तिर्की ने कहा कि शहर में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए ये जरूरी
‘छत्तीसगढ़ आसपास’ [बालोद, छत्तीसगढ़ संवाददाता]
लौह अयस्क नगरी दल्लीराजहरा के वार्ड क्रमांक 24 रानी लक्ष्मी बाई वार्ड के निवासी शब्बीर कुरैशी पिता मतीन कुरैशी पर बालोद जिला कलेक्टर एवम दंडाधिकारी इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 एवम 6 के तहत एक वर्ष के लिए जिला बदर की कार्यवाही की गई है। यह आदेश कलेक्टर द्वारा 23 सितंबर को पारित किया गया है। जिसमे बताया गया कि थाना राजहरा क्षेत्र में सब्बीर कुरैशी पत्रकारिता की आड़ में वर्ष 2019 से लगातार सक्रिय होकर अपराध करते जा रहा था।इतना ही नही पत्रकार होने की बात कहकर लोगो को डराता धमकाता और भय दिखाता है और अखबार में लोगो को उनके खिलाफ बाते प्रकाशन करने की धमकी देता है जबकि शब्बीर के पास किसी भी प्रकार की पत्रकारिता की कोई डिग्री और न ही कोई डिप्लोमा है,, जिसमे थाना राजहरा प्रभारी सुनील तिर्की एवम पूर्व थाना प्रभारी द्वारा स्थानीय एसडीएम कार्यालय में इश्तगासा सीआरपीसी की धारा 110 जा.फ़ौ. के तहत भी कार्यवाही की गई थी। बावजूद इसके सब्बीर कुरैशी के अपराधों पर रोक नही लग रही थी। जिसके कारण थाना प्रभारी सुनील तिर्की द्वारा सब्बीर कुरैशी के सारे अपराधो की फाइल खोलकर जिला बदर प्रतिवेदन तैयार कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय बालोद भेजा गया। जहाँ से पुलिस अधीक्षक एस आर भगत ने तत्काल संज्ञान लेते हुए 8 अप्रैल को जिला कलेक्टर एवम दंडाधिकारी बालोद के नाम पत्र लिखकर जिला बदर की कार्यवाही के लिए भेजा। और बालोद जिला कलेक्टर एवम दंडाधिकारी इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने साक्ष्यों के कथन के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 एवम 6 के तहत जिला बदर का आदेश पारित किया तथा सब्बीर कुरैशी को बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी तथा धमतरी की जिला से बाहर रहने आदेश निकाला ताकि दल्लीराजहरा, बालोद में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराया जा सके।
अपराधो पर लगाम कसने लिया गया फैसला – सुनील तिर्की
थाना प्रभारी राजहरा सुनील तिर्की ने अपनी मानसिकता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि दल्लीराजहरा क्षेत्र में बढ़ रहे अपराध को कम करने के लिए अपराधीयो पर कड़े कानूनी कार्यवाही किया जा रहा है जिससे नगर में शांति का माहौल बना रहे। थाना प्रभारी सुनील तिर्की ने कहा है कि यदि सब्बीर कुरैशी दल्लीराजहरा एवम बालोद जिला में कही भी घूमते पाया जाता है तो जिला कलेक्टर एवम दंडाधिकारी बालोद एवम पुलिस अधीक्षक बालोद के आदेश का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जाएगा तथा बलपूर्वक खदेड़ा जाएगा।
पत्रकारिता की आड़ में ऐसे फर्जी पत्रकारों को बेनकाब करने की आवश्यकता है. ‘छत्तीसगढ़ प्रेस कौंसिल’ के प्रदेश महासचिव प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा कि हम ऐसे मुहिम में सरकार को हर तरफ से मदद करने को तैयार हैं.
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