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  • विशेष : ‘छत्तीसगढ़’ जिस गांव में पादरी ने दी सेवा, उसी के कब्रिस्तान में दफ़न होने नहीं मिली जगह – आलेख, अजय कुमार

विशेष : ‘छत्तीसगढ़’ जिस गांव में पादरी ने दी सेवा, उसी के कब्रिस्तान में दफ़न होने नहीं मिली जगह – आलेख, अजय कुमार

3 days ago
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रमेश बघेल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का निर्णय चिंता पैदा करने वाला है।

संक्षेप में तथ्य ये हैं : याचिकाकर्ता माहरा जाति के ईसाई थे। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 2023 के बाद इस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। याचिकाकर्ता और उनका परिवार छत्तीसगढ़ के छिंदवाड़ा नाम के गांव के लंबे समय से निवासी हैं।

याचिका का एक स्नैपशॉट यह था कि याचिकाकर्ता के पिता सुभाष बघेल, जो गांव में पादरी थे, उनका 7 जनवरी को निधन हो गया। जिस गांव में याचिकाकर्ता का परिवार रहता है, वहां एक साझा कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में ईसाई समुदाय के सदस्यों को मौखिक रूप से एक क्षेत्र आबंटित किया गया है।

अपने पिता के निधन पर याचिकाकर्ता ने पिता का अंतिम संस्कार आम कब्रिस्तान में करने का प्रयास किया, जहां याचिकाकर्ता की चाची और दादी को भी दफनाया गया था। बहरहाल, ग्रामीणों ने परेशानी खड़ी कर दी और याचिकाकर्ता को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। याचिकाकर्ता ने अपने पिता को अपनी निजी जमीन में दफनाने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने इसका भी विरोध किया। उन्हें उस गांव में किसी भी ईसाई को दफनाने पर आपत्ति थी।

जैसे ही स्थिति हिंसक हो गई, करीब 30-35 पुलिसकर्मी गांव में पहुंचे। उन्होंने याचिकाकर्ता पर शव को गांव से बाहर ले जाने और कहीं और दफनाने का दबाव बनाने की कोशिश की और गांव में शव दफनाने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।

याचिकाकर्ता के पास कोई विकल्प नहीं बचा और उसने उच्च न्यायालय से यह निर्देश मांगा कि उसे गांव में अपने पिता को दफनाने की अनुमति दी जाए और ग्रामीणों से उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस सुरक्षा भी मांगी।

उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। इसने ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है, जिस पर सभी पंचों ने हस्ताक्षर किए हैं कि उस गांव में ईसाइयों के लिए अलग से कोई कब्रिस्तान नहीं है और इस आधार पर उच्च न्यायालय ने कहा है कि याचिकाकर्ता अपने पिता को उस कब्रिस्तान में दफन नहीं कर सकता।

यह इस तथ्य के बावजूद है कि कब्रिस्तान एक साझा कब्रिस्तान है और याचिकाकर्ता के रिश्तेदारों को वहां दफनाया गया है। राज्य ने कहा कि चूंकि उस गांव में ईसाइयों को दफनाने के लिए कोई अलग कब्रिस्तान उपलब्ध नहीं है, इसलिए शव को करकापाल गांव में दफनाया जा सकता है, जो 20-25 किलोमीटर दूर है। करकापाल में एक ईसाई कब्रिस्तान है।

आखिर में न्यायालय ने फैसला सुनाया : “याचिकाकर्ता के वकील की दलील और याचिकाकर्ता का दावा है कि वह अपने पिता का अंतिम संस्कार ईसाई धर्म के अनुसार करना चाहता है, इसलिए, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि ईसाई समुदाय का कब्रिस्तान निकटवर्ती क्षेत्र में उपलब्ध है, इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत देना उचित नहीं होगा, जिससे आम जनता में अशांति और असामंजस्य पैदा हो सकता है।”

उच्च न्यायालय ने गलती से मद्रास उच्च न्यायालय की जगदीश्वरी बनाम बी. बाबू नायडू मामले में पूर्ण पीठ पर भरोसा किया। मद्रास में उस मामले के तथ्य पूरी तरह से अलग थे। उस मामले में एक व्यक्ति ने निजी भूमि पर किसी को दफनाया था जिसे पंचायत द्वारा कब्रिस्तान के रूप में नामित नहीं किया गया था। सवाल यह था कि क्या ग्राम पंचायत किसी समुदाय को बाहर करने के लिए कब्रिस्तान की प्रकृति को बदल सकती है।

यह निर्णय कानून की दृष्टि से गलत है। जब स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट क्षेत्र में अतीत में ईसाइयों को दफनाने के लिए आम कब्रिस्तान का इस्तेमाल किया गया है, तो ग्राम पंचायत से प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा यथास्थिति को बदलने के बराबर होगा। ऐसे मामले में, परिवर्तन को अनुच्छेद 14 के तहत जांच करना होगा। यदि एक सामान्य कब्रिस्तान को अचानक एक समुदाय के लिए विशेष बना दिया जाता है, तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

इसके अलावा, पुलिस ने याचिकाकर्ता की सुरक्षा करने के बजाय, उसे कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी और उस पर अपने अधिकारों को छोड़ने का दबाव बनाया। हां, एक हिंसक घटना हुई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेता है।

यदि कब्रिस्तान के एक हिस्से को ईसाइयों के लिए रखने की प्रथा है, तो अचानक यह निर्देश देना कि ईसाइयों को गांव में कहीं भी नहीं दफनाया जाएगा, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को “सार्वजनिक रूप से अशांति और असामंजस्य” पैदा करने से बचने के लिए अपने पिता को 20-25 किमी दूर दफनाने के लिए कहकर वास्तव में भीड़ के आगे घुटने टेक दिए हैं।

ऐसा करके, इसने एक विभाजन को और मजबूत कर दिया है, जो निश्चित रूप से निर्णय से पहले नहीं था। यह इस विश्वास को चुनौती देता है कि ईसाइयों को कब्रिस्तान का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है, जबकि निश्चित रूप से याचिकाकर्ता के दो रिश्तेदारों को भी उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था।

ग्राम पंचायत गांव में रहने वाले सभी समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी मौजूद है। ग्राम पंचायत कैसे बच सकती है, जबकि गांव में अन्य समुदायों के लिए कब्रिस्तान है, लेकिन वह ईसाइयों के लिए कब्रिस्तान नहीं बना सकती?

हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायत को छोड़ दिया। ग्राम पंचायत को यह निर्देश देने के बजाय कि वह गांव के ईसाईयों को दफनाने की व्यवस्था करे, उच्च न्यायालय ने ग्राम पंचायत को अपने मृतकों को दफनाने के लिए 20-25 किलोमीटर दूर जाने के लिए मजबूर किया।

हाई कोर्ट का यह आदेश संवैधानिक कर्तव्य से मुंह मोड़ने जैसा है और हमारे संविधान के मूल मूल्यों पर एक भयावह हमला है, जिसके अनुसार सभी व्यक्तियों के साथ जीवन और मृत्यु में सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए।

गांव में रहने वाला तीसरी पीढ़ी का ईसाई परिवार अब अपने मृतकों को उस गांव में दफन नहीं कर सकता। एक आदेश जारी करने वाले न्यायालय से यह कैसे अपेक्षित हो सकता है कि वह संविधान पर इस प्रकार के हमले को न केवल अनुमति दे, बल्कि उसे न्यायिक आदेश के माध्यम से स्वीकृति भी प्रदान करे?

इसके अलावा, याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति से है। मृतक को कहीं और दफनाने की मांग करने वाले ग्रामीणों की हरकतें जातिगत भेदभाव की बू आती हैं और यह ऐसी गंध है जो दूर नहीं हो सकती। यह पहली नजर में अस्पृश्यता है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 17 ने समाप्त कर दिया है।

इसके अलावा, कब्रिस्तान एक सार्वजनिक स्थल है और अनुच्छेद 15(2)(बी) के तहत, किसी भी व्यक्ति को धर्म या जाति के आधार पर इन स्थानों तक पहुंचने से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह इस देश की संवैधानिक योजना है। यह निर्णय उस संवैधानिक योजना को प्रतिबिंबित नहीं करता है।

इसके बजाय, यह निर्णय लोगों की भीड़ को सशक्त बनाता है, जो धार्मिक और जातिगत अल्पसंख्यकों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। उन्हें इस आदेश द्वारा बताया गया है कि यदि वे पर्याप्त कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करते हैं, तो राज्य उनके सामने झुक जाएगा।

यह आदेश न केवल पहली नजर में गलत है, बल्कि यह भीड़ को लोगों को डराने-धमकाने में भी सक्षम बनाता है और स्पष्ट रूप से अस्पृश्यता के एक रूप को न्यायिक मंजूरी देता है।

यदि पंचायत का यह कहना था कि पुरानी आम कब्रिस्तान भूमि अब अचानक से विशेष हो गई है, तो उच्च न्यायालय को पंचायत को निर्देश देना चाहिए था कि वह ईसाइयों के दफ़न के लिए गांव में जगह बनाए।

इसके अलावा, उच्च न्यायालय को यह भी पूछना चाहिए था कि ईसाइयों को पहले वहां क्यों दफ़न किया गया और अचानक क्या बदल गया। इसके बजाय, उच्च न्यायालय अशांति से बचना चाहता था और याचिकाकर्ता को अब 20-25 किलोमीटर दूर जाकर अपने पिता को ऐसे गांव में दफन करना पड़ेगा, जहां न तो याचिकाकर्ता का और न ही उसके पिता का कोई संबंध था। स्थानीय समुदाय, जिसकी सेवा याचिकाकर्ता के पिता (जो पादरी थे) करते थे, उनको अपने पूर्व पादरी को श्रद्धांजलि देने के लिए लंबा सफर करना होगा।

उच्च न्यायालय का यह निर्णय न्याय का मखौल है और यह केवल यह दर्शाता है कि आज भारत में अल्पसंख्यक हमारे न्यायालयों से अपने अधिकारों की सुरक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे में भारत धीरे-धीरे भीड़तंत्र में तब्दील हो गया है और यह भीड़तंत्र हमारी न्यायपालिका को प्रभावित कर रहा है।

न्यायपालिका को हमारे संविधान का संरक्षक माना जाता है। जब न्यायपालिका ही अपनी भूमिका नहीं निभाएगी, तो हमारे पास क्या उम्मीद बची है?

[ • अजय कुमार कर्नाटक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं ]

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