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  • वाइफ से अननेचुरल रिलेशन बनाना क्राइम नहीं… पत्नी की मौत पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

वाइफ से अननेचुरल रिलेशन बनाना क्राइम नहीं… पत्नी की मौत पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

2 months ago
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रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अजीबोगरीब फैसला सुनाया है। एक पति पर अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप था। पत्नी की बाद में अस्पताल में मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे पेरिटोनिटिस और रेक्टल परफोरेशन था। हाईकोर्ट ने पति को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी 15 साल से ज़्यादा उम्र की है, तो पति द्वारा किया गया कोई भी यौन संबंध बलात्कार नहीं माना जाएगा। चाहे पत्नी की सहमति हो या ना हो। यह फैसला वैवाहिक बलात्कार पर चल रही बहस के बीच आया है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई रुकी हुई है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर चल रही सुनवाई

यह फैसला उस समय आया है जब सुप्रीम कोर्ट वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। लेकिन सुनवाई रुक गई क्योंकि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जो पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे, रिटायर होने वाले थे। अब एक नई पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार का कहना है कि शादी जैसी संस्था की रक्षा ज़रूरी है। वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस मामले में फैसला लेना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सुनवाई के दौरान, सरकार ने यह भी कहा कि संसद ने शादी के अंदर एक विवाहित महिला की सहमति की रक्षा के लिए कई उपाय किए हैं।

पत्नी की रिपोर्ट में हुई थी अप्राकृतिक संबंधों की पुष्टि

डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक, पत्नी की मौत पेरिटोनिटिस और रेक्टल परफोरेशन से हुई थी। पेरिटोनिटिस पेट के अंदर की परत में सूजन होती है। रेक्टल परफोरेशन मलाशय में छेद होता है। यह दोनों गंभीर स्थितियां हैं। ये स्थितियां कई कारणों से हो सकती हैं, जिनमें संक्रमण, चोट या बीमारी शामिल हैं। इस मामले में, अदालत ने माना कि पत्नी की मौत अप्राकृतिक यौन संबंध के कारण हुई थी। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि पति के खिलाफ बलात्कार का मामला नहीं बनता। क्योंकि पत्नी 15 साल से बड़ी थी।

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