दुर्ग जिले में बड़ी राहत,जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश, जाने पूरी बात एक क्लिक पर
4 years ago
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26 अप्रैल तक संपूर्ण दुर्ग जिला कंंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस अवधी में छूट प्राप्त स्ट्रीट वेंडर (किराना, सब्जी व फल विक्रेता) सामान विक्रय कर सकते हैं।
-इस दौरान किसी भी किराना दुकान का शटर तो नहीं खुलेगा पर किराना दुकान संचालक अपने आस पास के लोगों का आर्डर ले सकते हैं तथा डिलवरी बॉय के माध्यम से सामानों की सप्लाई कर सकते हैं।
-सामानों की आपूर्ति वाले वाहनोंं में स्टीकर चस्पा किया जाएगा। सभी निकाय इसकी मानिटरिंग करेंगे।
जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्रवर नरेंद्र भुरे ने बुधवार को यह आदेश जारी किया है।