अभी अभी- रायपुर जिला कलेक्टर ने आदेश किया जारी, जाने लॉकडाउन से जुड़ी हर बातें
रायपुर में भी लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश कलेक्टर ने जारी कर दिया है. आदेश के अनुसार, रायपुर जिला 31 मई तक लॉक रहेगा.
जानिए क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद-
सभी सुपर बाजार, मॉल, शोरूम मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद होंगे.
समस्त शराब दुकानें बंद होंगे, लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति होगी.
सभी पार्क, रिजॉर्ट, धार्मिक सांस्कृतिक व पर्यटन स्थल भी बंद होंगे.
50% स्टाफ रोटेशन के साथ अति आवश्यक प्रयोजन के लिए कार्यालय खोले जाएंगे.
उप पंजीयन कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित टोकन व ऑनलाइन सिस्टम के साथ संचालित होंगे.
सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आयोजन पर प्रतिबंध.
विवाह एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम हेतु 10 व्यक्तियों की अधिकतम संख्या मान्य होगी.
सब्जी बाजार बंद होंगे लेकिन माल आपूर्ति के लिए फल एवं सब्जी थोक बाजार रात्रि 12:00 से सुबह 6:00 बजे तक संचालित होंगे.
सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक होटल रेस्टोरेंट के माध्यम से ऑनलाइन डिलीवरी हो सकेंगे.
लोक सेवा केंद्र व चॉइस सेंटर 5 बजे तक खोले जाएंगे.
अमेजॉन, फ्लिपकार्ट द्वारा भी 5 बजे तक की जा डिलीवरी सकेगी.
निर्माण गतिविधियों संबंधित दुकांने रविवार को छोड़कर शेष सभी दिनों में 5 बजे तक खोली जाएंगी.
रविवार को सिर्फ अस्पताल, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, शासकीय उचित मूल्य की दुकान एलपीजी, पेट शॉप, न्यूज़पेपर दूध फल सब्जी तथा अनुमति प्राप्त दुकानों की होम डिलीवरी की अनुमति होगी. शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया. इस दौरान अनुमति प्राप्त गतिविधियों, आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा.