अब सरकारी कर्मचारियों को 8 नवंबर से बायोमेट्रिक मशीन से लगाना होगा अटेंडेंस, सरकार ने जारी किया आदेश
कार्मिक मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी सभी के साथ साझा की, कि केंद्र सरकार ने 8 नवंबर से सभी स्तरों के कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति फिर से शुरू करने का फैसला किया है। सरकार ने ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विभाग के प्रमुखों की दी है। इसके साथ ही कोरोना से बचाव के लिए बायोमेट्रिक मशीनों के बगल में सैनिटाइजर अनिवार्य रूप से रखा गया है और सभी कर्मचारी उपस्थिति दर्ज करने से पहले और बाद में अपने हाथों को साफ करना होगा। बता दें कोरोनोवायरस महामारी के प्रकोप के कारण कर्मचारियों को पहले बायोमेट्रिक उपस्थिति से छूट दी गई थी। कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को एक आदेश में कहा, “सभी कर्मचारियों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करते समय छह फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखी जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो भीड़ से बचने के लिए अतिरिक्त बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीनें लगाई जा सकती हैं। सभी कर्मचारियों को हर समय मास्क या फेस कवर पहनना आवश्यक होगा, जिसमें उनकी उपस्थिति को चिह्नित करने की प्रतीक्षा करना भी शामिल है। “बैठकें, जहाँ तक संभव हो, वीडियो पर आयोजित की जाती रहेंगी। आदेश में कहा गया है बैठकें, जहां तक संभव हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और आगंतुकों के साथ व्यक्तिगत बैठकें आयोजित की जाती रहेंगी, जब तक कि सार्वजनिक हित में आवश्यक न हो। कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालयों में हर समय कोविड-उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करेंगे। कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को एक आदेश में कहा है अपनी हाजिरी लगाते समय सभी कर्मचारियों की ओर से छह फुट की शारीरिक दूरी अवश्य रखी जाए। यदि जरूरत पड़े तो भीड़भाड़ से बचने के लिए अतिरिक्त बायोमेट्रिक हाजिरी मशीन लगाई जाए। इसके साथ आदेश में ये भी शख्त हिदायत दी गई है कि आफिस के दौरान कर्मचारियों को हर समय मास्क पहनना होगा और जहां तक संभव हो, बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जाए और जब तक लोक हित में आवश्यक नहीं हो, आनेवाले के साथ मीटिंग करने से बचा जाए।