कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नए साल से बदला यह नियम, अगर नहीं कराया यह जरूरी काम तो नही मिलेगा पीएफ का पैसा
4 years ago
265
0
ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन (EPF Contribution) से जुड़े नियमों में किए गए बदलावों को भी लागू कर दिया गया है। ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए खाताधारकों का आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाताधारकों के लिए 31 दिसंबर 2021 तक अपने आधार नंबर और EPF खाते को लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा न होने की स्थिति में पीएफ खाते में कंपनी के योगदान को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में जिन लोगों ने अपना आधार कार्ड और पीएफ अकाउंट लिंक नहीं किया है, उनके खाते में इस महीने का कंपनी द्वारा किया जाने वाला पीएफ कॉन्ट्रिब्यूसन नहीं आएगा।
chhattisgarhaaspaas
विज्ञापन (Advertisement)