ट्रेन में भूलकर भी नही करें यह काम नही तो लग जाएगा जुर्माना, सिर्फ टिकट और चेन पुलिंग ही नही बल्कि यह भी है वर्जित, जाने पूरी बात
सिर्फ चेन पुलिंग या बिना टिकट के यात्रा का ध्यान रखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई नियम हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है. इसमें कई ऐसे नियम ऐसे हैं, जो आप इग्नोर करते हैं, लेकिन ऐसा करने पर आप पर जुर्माना लग सकता है. ऐसे में जानते हैं ट्रेन की यात्रा के वक्त किन नियमों का पालन करना चाहिए…
जब भी आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको रेलवे के कई नियमों का पालन करना होता है, ऐसा ना करने पर आप पर कार्रवाई हो सकती है. अक्सर लोग ट्रेन में यात्रा करते वक्त सिर्फ चेन पुलिंग या बिना टिकट के यात्रा का ध्यान रखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई नियम हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है. इसमें कई ऐसे नियम ऐसे हैं, जो आप इग्नोर करते हैं, लेकिन ऐसा करने पर आप पर जुर्माना लग सकता है. ऐसे में जानते हैं ट्रेन की यात्रा के वक्त किन नियमों का पालन करना चाहिए…
रेलवे एक्ट की धारा 156 के अनुसार, छत या ट्रेन के गेट पर यात्रा करना भी कानूनी अपराध है. ऐसा करने पर यात्री को 500 रुपये की जेल के साथ 3 महीने की जेल भी हो सकती है.
कचरा फैलाना- अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग ट्रेन में यात्रा करते वक्त ट्रेन में ही कचरा फैलाते हुए जाते हैं, लेकिन ये गलत है. रेलवे एक्ट की धारा 145 (बी) के तहत पहली बार ऐसा करने पर 100 रुपये का जुर्माना किया जाता है और दूसरी बार भी ये ही अपराध करने पर 250 रुपये का जुर्माना या एक महीने की जेल हो सकती है. इसके अलावा ट्रेन में उपद्रव फैलाने पर भी इसी कानून के आधार पर सजा दी जाती है.
ट्रेन में भले ही आपने कई पोस्टर चिपके हुए देखे हैं, लेकिन आप कभी भी ऐसे पोस्टर चिपकाने की भूल ना करें. दरअसल, ट्रेन में पोस्टर चिपकाना कानूनी अपराध है. रेलवे एक्ट की धारा 166 (बी) के अनुसार, यात्री को 6 महीने की जेल और 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है.
धोखेबाजी से यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर भी रेलवे एक्ट की धारा 137 के तहत यात्री पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही 6 महीने की जेल या दोनों दिया जा सकता है. इसके साथ ही किसी तरह से आरक्षित कोच में यात्रा करते हैं तो आपके लिए यात्रा भारी पड़ सकती है. अगर आपके पास टिकट है तो भी आप उन डिब्बों में सफर नहीं कर सकते हैं. रेलवे एक्ट की धारा 155 (ए) के अनुसार, ऐसा करने पर 3 महीने की जेल और 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है.