देश में चलन से बाहर होंगे 2000 के नोट, 30 सितंबर तक बैंक में बदल सकते हैं नोट, आरबीआई ने जारी किया निर्देश
2 years ago
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भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को चलन से बाहर किए जाने की घोषणा कर दी है। हालांकि आरबीआई ने इन नोटों की मान्यता से इंकार नहीं किया है। इसका सीधा मतलब यह है कि दो हजार के नोट यदि आपके पास हैं, तो वह वैध ही माने जाएंगे, लेकिन इन नोटों को 30 सितंबर के पहले धारकों को बैंक में हर हाल में जमा कराना होगा।
आरबीआई ने कहा है कि लोग 2000 के नोट को अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं या उस नोट को किसी भी बैंक शाखा में बदल सकते हैं। आरबीआई ने कहा है कि सभी बैंकों में यह सुविधा 30 सिंतबर तक उपलब्ध रहेगी।
रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को यह सलाह भी दी है कि वह तत्काल प्रभाव से 2000 के नोट जारी करने बंद कर दें। वहीं आम लोगों से भी अपील की गई है कि दो हजार के नोट से लेन—देन बंद उन्हें बैंकों में डिपॉजिट करें।