विधवा पेंशन योजना के बारे में जाने, कैसे और कितना रक़म मिलेगा, कैसे करें अप्लाई
केंद्र सरकार की विधवा पेंशन योजना आर्थिक रूप से गरीब और बेसहारा विधवा महिलाओं के लिए बनाई गई है. इस योजना के तहत गरीब विधवा महिलाओं की आर्थिक सहायता की जाती है.
केंद्र सरकार द्वारा संचालित विधवा पेंशन योजना गरीब और बेसहारा विधवा महिलाओं के लिए है. योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता दिया जाता है.
योजना के अनुसार विधवाओं को 300 रुपये पेंशन के तौर पर पहले दी जाती थी. परंतु अब सरकार ने पेंशन की राशि बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है.
महिलाओं की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए. यदि महिला के बच्चे हैं तथा उनके देखभाल में परेशानी आती है तो महिला को पेंशन मिल सकता है. यदि कोई विधवा महिला दोबारा विवाह करती है तो उन्हें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल सकेगा.
इस योजना के लिए निम्न डाक्यूमेंट्स की जरुरत होती है, पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र, आवेदक का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट डिटेल्स, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो.
योजना के लिए विधवा पेंशन योजना की वेबसाइट पर जाकर आवेदन भरना होगा एवम नाम रजिस्टर कराना होगा तथा मांगी गयी ज़रूरी जानकारी देना होगा .