आधार-पैन लिंक करने का आज आखिरी मौका, निपटा लीजिए काम, वरना लगेगा जुर्माना!

PAN-Aadhaar Linking Deadline: पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है. अगर आप यह डेडलाइन मिस करते हैं, तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि किसे पैन और आधार लिंक करना जरूरी है और लिंक न करने पर आपके फाइनेंस और बैंकिंग पर क्या असर पड़ेगा.
PAN-Aadhaar Linking Deadline Update
साल खत्म होने वाला है और इसके साथ टैक्स से जुड़ा एक बड़ा काम भी अपनी डेडलाइन पर पहुंच गया है. अगर आपका पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है.
31 दिसंबर के बाद न सिर्फ आपका इनकम टैक्स रिफंड रुक सकता है, बल्कि बैंक अकाउंट खोलने, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में निवेश करने जैसे कई जरूरी काम भी अटक सकते हैं. सरकार ने साफ कर दिया है कि यह आखिरी मौका है और अब कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा.
पैन और आधार को लिंक करना क्यों जरूरी है?
सरकार ने एक ही व्यक्ति के नाम पर कई पैन कार्ड को रोकने और टैक्स सिस्टम को पारदर्शी व आसान बनाने के लिए पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य की है. पिछले कुछ वर्षों में लोगों की दिक्कतों को देखते हुए इसकी डेडलाइन कई बार बढ़ाई गई.
2025 में कुछ खास लोगों को राहत दी गई थी, खासकर उन्हें जिनका पैन आधार एनरोलमेंट ID से पहले जारी हुआ था. हालांकि 31 दिसंबर के बाद कोई और छूट नहीं दी जाएगी.
किसे पैन और आधार लिंक करना जरूरी है?
ज्यादातर भारतीय नागरिकों के लिए पैन और आधार को लिंक करना जरूरी है. सैलरी पाने वाले लोग, स्वरोजगार करने वाले, कारोबारी, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले सभी लोगों को यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
कुछ खास श्रेणियों जैसे NRI या तय उम्र से ऊपर के लोगों को छूट है, लेकिन आम टैक्सपेयर्स के लिए यह नियम अनिवार्य है.
अगर 31 दिसंबर तक पैन-आधार लिंक नहीं किया तो क्या होगा?
अगर आप तय तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी से आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा. पैन नंबर रद्द नहीं होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल लगभग बेकार हो जाएगा.
आप इनकम टैक्स रिटर्न सही से फाइल नहीं कर पाएंगे और अगर कोई रिफंड बनता है तो वह भी अटक सकता है. कई मामलों में ब्याज, डिविडेंड या अन्य आय पर ज्यादा टैक्स कट सकता है.
इसके अलावा नया बैंक अकाउंट खोलने, KYC पूरा करने, म्यूचुअल फंड में निवेश, शेयर खरीदने-बेचने और लोन के लिए आवेदन करने में भी परेशानी आ सकती है.
सीनियर सिटीजन जो फॉर्म 15G या 15H जमा कर टैक्स से राहत पाते हैं, वे भी इस सुविधा से वंचित हो सकते हैं.
पैन और आधार लिंक करने की फीस कितनी है?
फिलहाल पैन और आधार को लिंक करने के लिए 1000 रुपये की फीस लगती है. यह रकम इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करनी होती है. हालांकि राशि ज्यादा नहीं है, लेकिन इनएक्टिव पैन से होने वाली परेशानियां काफी बड़ी हो सकती हैं.
पैन और आधार कैसे लिंक करें?
पैन और आधार को लिंक करना पूरी तरह ऑनलाइन और आसान है.
इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
क्विक लिंक्स सेक्शन में ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें.
अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालें.
OTP के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें.
अगर नाम या जन्मतिथि में कोई गलती है, तो पहले उसे सही कराना जरूरी होगा.
पैन-आधार लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें?
इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाकर ‘Link Aadhaar’ विकल्प में पैन और आधार नंबर डालकर आप आसानी से स्टेटस चेक कर सकते हैं. इससे पता चल जाएगा कि आपका पैन लिंक है, लिंक नहीं है या प्रक्रिया में है.
कई लोग छोटी गलतियों की वजह से आखिरी समय में फंस जाते हैं, इसलिए अभी स्टेटस चेक करना बेहतर रहेगा.
इनएक्टिव पैन को दोबारा एक्टिव कराने की परेशानी
अगर आपका पैन इनएक्टिव हो जाता है, तो उसे फिर से एक्टिव कराने के लिए 1000 रुपये फीस देनी होगी और वेरिफिकेशन में समय भी लग सकता है. जब तक पैन दोबारा एक्टिव नहीं होता, तब तक टैक्स, रिफंड और निवेश से जुड़े काम अटके रह सकते हैं.
31 दिसंबर की डेडलाइन बेहद करीब है. अगर आपने अब तक पैन-आधार लिंक नहीं किया है, तो इसे आज ही पूरा करें ताकि नए साल में बिना किसी परेशानी के अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जारी रख सकें.
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