कोरोना महामारी के दौरान EPFO का बड़ा ऐलान, जाने पीएफ खाते से कितनी रकम फिर से निकाल सकते हैं
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोरोना महामारी के दौरान ग्राहकों को मदद करने का ऐलान किया है. इसके तहत नॉन-रिफंडेबल कोविड-19 एडवांस का लाभ उठाया जा सकता है. महामारी के दौरान सदस्यों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए विशेष निकासी का प्रावधान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मार्च, 2020 में किया गया था.
तीन महीने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते की सीमा तक गैर-वापसी योग्य निकासी या ईपीएफ खाते में सदस्य की जमा राशि का 75 प्रतिशत तक दिया जाता है. इसके तहत सदस्य कम राशि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सोमवार को कहा, “कोविड-19 महामारी के दौरान ईपीएफ सदस्यों को बड़ी सहायता मिल रही है. खासकर उन लोगों के लिए जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपए से कम है.
जो सदस्य पहले ही कोविड-19 एडवांस ले चुके हैं वे फिर से दूसरी बार एडवांस ले सकते हैं. दूसरी बार कोविड-19 एडवांस लेने की प्रक्रिया और प्रावधान बिल्कुल पहले लिए गए एडवांस की तरह ही है.