■बैंक जमा बीमा अधिनियम में संशोधन: ■बैंक डूबा तो जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये. ■90 दिन में ग्राहकों को मिलेंगे 5 लाख.
■केंद्रीय मंत्रिमंडल में DICGC संशोधन बिल मंजूर.
■98.1% जमा खाते सुरक्षित-रिजर्व बैंक.
■बचत,जमा और चालू :सभी तरह के बैंकों पर लागू होगा.
■बैंक में जमा रकम इन्श्योरेंस एण्ड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट के दायरे में.
■1 से ज्यादा बैंक खाते में भी 5 लाख की गारंटी.
■केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया-प्रभावित बैंक को 45 दिन में डीआईसीजीसी को खाताधारकों का ब्यौरा भेजना होगा.
बैंक खाताधारकों के लिए खुशखबरी है कि बैंक डूबे या बंद हो,90 दिन में ग्राहकों को मिलेंगे 5 लाख. केंद्रीय कैबिनेट ने डिपॉजिट इन्श्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है. इस बिल को सदन के मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा. इस दायरे में उन बैंकों के ग्राहक भी आएंगे,जिन पर आरबीआई ने प्रतिबंध या मोरेटोरियम लगाया हुआ है. बिल को मंजूरी मिलने के पश्चात बैंक बंद होने या डूबने पर ग्राहकों को 5 लाख रुपये मिलना सुनिश्चित हो जाएगा●
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