RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, कहीं आपका पैसा भी तो नहीं है इस बैंक में.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग नियमों की अनदेखी करने वाले एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने गोवा स्थित अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गोवा स्थित मडगांम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस का लाइसेंस रद्द कर दिया।
अब ये बैंक हुआ बंद,
आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है। जिसके कहा गया है कि बैंक द्वारा बैंकिंग संचालन ठीक स नहीं किया जा रहा था। बैंकिंग नियमों की अनदेखी की जा रही थी। ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए बैंक के लाइसेंस को रद्द करने का फैसला लिया गया। RBI के इस आदेश के बाद यह को-ऑपरेटिव बैंक किसी भी तरह का बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है।
RBI ने रद्द किया लाइसेंस,
आरबीआई द्वारा बैंक के लाइसेंस को रद्द किए जाने के बाद RBI ने गोवा रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटी को इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी कर लिक्विडेटर की नियुक्ति का आदेश दिया है। आपको बता दें कि RBI ने पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक कर करीब 1 दर्जन बैंकों का लाइसेंस रद्द किया है। जो बैंकों बैंकिंग नियमों की अनदेखी कर सही से बैंक नहीं चला रहे हैं आरबीआई उनपर कार्रवाई कर रहा है।
क्या होगा खाताधारकों का,
बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद खाताधारकों को जमा-निकासी की सुविधा नहीं मिलेगी। वहीं खाताधारकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी के तहत जमापूंजी पर इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। DICGC Act, 1961 के तहत बैंक के 99 फीसदी ग्राहकों को उनका पूरा-पूरा पैसा मिल जाएगा। यानी बैंक के बंद होने पर डिपॉजिटर्स को 90 दिन के भीतर अधिकतम 5 लाख तक की रकम मिल जाएगी।