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- भिलाई : किरायादार द्वारा मकान मालिक को समय पर मकान किराया ना देना पड़ा महंगा.. सिविल कोर्ट ने 2% ब्याज के साथ देने का किया फरमान…
भिलाई : किरायादार द्वारा मकान मालिक को समय पर मकान किराया ना देना पड़ा महंगा.. सिविल कोर्ट ने 2% ब्याज के साथ देने का किया फरमान…
भिलाई – 3 [छत्तीसगढ़ आसपास न्यूज़] : मकान मालिक नरेश मने के स्वामित्व आधिपत्य में पदुम नगर पूर्व भिलाई – 3 तहसील पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में स्थित निवास हेतु मकान को किरायेदार अमृता सिंह को 4500/- रुपए प्रतिमाह किरायेदारी बिजली एवं नल बिल की शर्त पर 11 माह के लिए मकान किराये पर दिया था तथा दोनों के मध्य किरायानामा भी निष्पादित हुआ था और किरा येदार माह के 10 तारिख तक किराया अदा करेगा l किरायानामा के अनुसार किराया राशि नल एवं बिजली बिल नियमित रूप से अदा नहीं करने पर किरायेदार अमृता सिंह को दिनांक 15/04/2020 को मकान खाली करने की अग्रिम सूचना मकान मालिक नरेश मने दिया तब किराये राशि नल एवं बिजली बिल तथा मकान के टूट-फूट को सुधार कर दिनांक 31/05/ 2020 तक मकान खाली कर आधिपत्य मकान मालिक नरेश मने को देने का आश्वासन दिया l
किरायेदार के द्वारा 2 माह का किराया राशि 9000/- रुपए एवं नल बिजली बिल व अन्य बिल की कुल राशि नहीं दिया जिस पर मकान मालिक ने अपने अधिवक्ता/ नोटरी मोतीराम कोश ले के माध्यम से दिनांक 02/06/ 2020 को नोटिस प्रेषित किया नोटिस प्राप्त होने पर किराएदार द्वारा बिना बताए मकान खाली कर चली गई मकान की चाबी मकान मालिक को अन्य व्यक्ति से मिला था l किराएदार के 2 माह का किराया राशि 9000/- रुपए एवं अन्य मद नल बिल बिजली बिल एवं टूट-फूट की राशि 2208/- रुपए के भुगतान के संबंध में किराएदार को दिनांक 18/06/ 2020 को मकान मालिक द्वारा अपने अधिवक्ता /नोटरी मोतीराम कोशले के माध्यम से पुनः नोटिस दिया जिसका जवाब किराएदार द्वारा दिया गया किराएदार द्वारा भुगतान नहीं करने पर मकान मालिक द्वारा सिविल कोर्ट भिलाई 3 में वाद प्रस्तुत किया गया मकान मालिक ने वाद 11208/- रुपए ब्याज सहित दिलाये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 19 /01/ 2023 को श्रीमान अमिता जायसवाल व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 भिलाई 3 जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ ने किरायेदार को मकान मालिक द्वारा दावा कृत बकाया की राशि 11208/- रुपए पर डिग्री तारीख से दावा कृत राशि के भुगतान की तिथि तक 2% वार्षिक ब्याज सहित तथा मकान मालिक का वाद व्यय वहन करने का निर्णय पारित किया है l
[ •डॉ.नौशाद अहमद सिद्दीकी, ब्यूरो प्रमुख ]
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