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MGNREGA की जगह नया कानून लाएगी सरकार, तय होगी रोजगार की अवधि और मिलेगी गारंटी, जानें क्या होगा खास

Mahatma Gandhi Employment Guarantee : केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को खत्म कर ग्रामीण रोजगार के लिए एक नया कानून लाने की तैयारी में है। ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) VB-G RAM G विधेयक, 2025’ को लोकसभा में पेश किए जाने की तैयारी है। विधेयक की कॉपी के अनुसार, इसका उद्देश्य वर्ष 2005 में लागू मनरेगा कानून को निरस्त कर उसकी जगह एक नया और व्यापक ग्रामीण रोजगार ढांचा स्थापित करना है, जो ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप होगा।
नए विधेयक के तहत, हर ग्रामीण परिवार को, हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। यह विधेयक सोमवार को जारी लोकसभा की पूरक कार्यसूची में सूचीबद्ध किया गया है।
इन क्षेत्रों पर रहेगा फोकस
विधेयक के अनुसार, नई योजना के तहत प्रमुख रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य किए जाएंगे। जैसे- जल सुरक्षा से जुड़े कार्य, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, आजीविका आधारित अवसंरचना, अत्यधिक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए विशेष कार्य इसके साथ ही, यह कानून कृषि के चरम मौसम के दौरान खेतिहर मजदूरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी सहायक होगा।
राज्यों को मिलेगी लचीलापन
विधेयक में राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे बुवाई और कटाई के मौसम को ध्यान में रखते हुए पहले से एक निश्चित अवधि के लिए अधिसूचना जारी कर सकें। इस अवधि के दौरान योजना के तहत कार्य नहीं कराए जाएंगे, ताकि कृषि गतिविधियों के लिए श्रमिकों की कमी न हो।
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण
नए कानून के तहत शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए एक आधुनिक डिजिटल इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। इसमें विभिन्न स्तरों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जीपीएस या मोबाइल आधारित कार्यस्थल निगरानी, रियल-टाइम एमआईएस डैशबोर्ड, सार्वजनिक जानकारी का स्वतः प्रकटीकरण, योजना निर्माण, ऑडिट और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग शामिल होगा।
कब लागू हुआ था मनरेगा
मनरेगा कानून वर्ष 2005 में लागू किया गया था, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर को समाप्त होगा।
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