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RE-NEET मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 21 जून तक टेलीग्राम पर रोक को बरकरार रखा
6 hours ago
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Telegram Ban: RE-NEET परीक्षा से जुड़े विवाद पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसके तहत 21 जून तक टेलीग्राम पर रोक लगाने की बात कही गई थी। अदालत ने माना कि परीक्षा की निष्पक्षता, गोपनीयता और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम जरूरी है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि RE-NEET परीक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी और प्रश्नपत्रों के लीक होने की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया था। हाई कोर्ट ने सरकार के तर्कों से सहमति जताते हुए कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए अस्थायी प्रतिबंध उचित माना जा सकता है।अदालत ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की अनियमितता, फर्जी सूचना या गोपनीय सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम सार्वजनिक हित में हैं। कोर्ट ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सरकार के निर्णय को सही ठहराया और हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
इस फैसले के बाद RE-NEET परीक्षा से जुड़े लाखों छात्रों और अभिभावकों की नजरें अब आगामी परीक्षा प्रक्रिया और उससे जुड़े अगले कदमों पर टिकी हुई हैं। हाई कोर्ट के इस आदेश को RE-NEET मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय माना जा रहा है।
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