♀ राष्ट्रीय : वोटर आईडी जुड़ेगा ‘आधार’ से. ♀ चुनाव कानून [संशोधन] विधयेक पारित,राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद कानून बन जायेगा.
4 years ago
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आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़े जाने के प्रावधान वाले विधेयक का बिल पास कर दिया गया.
■एक व्यक्ति का 2 शहरों में अब नहीं जुड़ पाएगा नाम.
■ज्यादा पारदर्शी होगी मतदाता सूची.
■फर्जी मतदान रुकेगा.

कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- संविधान के अनुसार देश का जो नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, उसे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने का अधिकार मिल जाता है.
हमारे देश के कानून में यह त्रुटि थी कि किसी नये मतदाता ने यदि 1 जनवरी को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करवाया तो उसे पूरे एक वर्ष की प्रतीक्षा करनी होती थी.
इस विधेयक के जरिये युवा मतदाता साल में 4 बार अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ सकेंगे.
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chhattisgarhaaspaas
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