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भिलाई इस्पात संयंत्र [सेवा] : अब कार्मिकों की कल्याणकारी संस्था स्टील एम्पलाईज वेलफेयर एसोसिएशन [सेवा] सदस्यों के दुर्घटनाजनित निधन पर 01 मार्च, 2026 से 30 लाख रु. का बीमा कवरेज देगी

• छत्तीसगढ़ आसपास
• भिलाई इस्पात संयंत्र
सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत कार्मिकों की एक प्रमुख कल्याणकारी संस्था, स्टील इम्पलाईज वेलफेयर एसोसिएशन (सेवा), जो समय-समय पर अपने सदस्यों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान करने का प्रयास करती है। इसी प्रयास के तहत, 13 जनवरी 2026 को सम्पन्न सेवा शासीनिकाय की विशेष बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दुर्घटनाजनित निधन के लिए सामूहिक बीमा कवरेज प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए बीमा कंपनी “नेशनल एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड” से दिनांक 01.03.2026 से 28.02.2027 (एक वर्ष) की अवधि के लिए बीमा कराने का निर्णय लिया गया है। इस बीमा पॉलिसी के अंतर्गत, प्रत्येक सेवा सदस्य को रू. 30 लाख का बीमा कवरेज मिलेगा। बीमा प्रीमियम प्रति सेवा सदस्य रू. 1475/- (जीएसटी सहित) निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में रू. 295/- कम है। जबकि पिछले वर्ष भी बीमा कवरेज रू. 30 लाख ही था।

आज, दिनांक 28 फरवरी 2026 को एक साधारण समारोह में ईडी एचआर सभागार में, कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) श्री पवन कुमार द्वारा GPAIS Policy संबंधित चेक 1,81,95,600/- (एक करोड़ इक्यासी लाख पंचानवे हजार छः सौ रुपये) बीमा कंपनी को सौंपा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य महाप्रबंधक (सी एंड आईटी) श्री समीर गुप्ता, महाप्रबंधक प्रभारी (एचआर) एवं अध्यक्ष (सेवा) श्री जे एन ठाकुर, उपाध्यक्ष (सेवा) श्री बृज बिहारी मिश्रा, उप महाप्रबंधक (एचआर-कर्मचारी सेवाएँ) एवं सचिव (सेवा) श्री मनीष पंत, उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं कोषाध्यक्ष (सेवा) सुश्री एन आशा, महाप्रबंधक (एचआर सचिवालय) श्री सौमिक डे, महाप्रबंधक (एचआर- मील सर्विसेस एंड वेलफेयर) श्री संजय द्विवेदी, श्री पीटर एस आनंद, श्री आदित्य दुबे, श्री हरी राम यादव सहित अन्य सेवा शासीनिकाय के सदस्य एवं बीमा कंपनी के पदाधिकारी श्री सुरेश साहू, श्री सुनील देवांगन तथा श्री जीतेंद्र कोहली उपस्थित थे।

GPAIS बीमा पॉलिसी की अवधि 01 मार्च 2026 से 28 फरवरी 2027 तक रहेगी। इस दौरान सेवानिवृत्त होने वाले सेवा सदस्य भी बीमित रहेंगे। इस सामूहिक बीमा GPAIS पॉलिसी सदस्य के दुर्घटनाजनित निधन के अलावा स्थाई पूर्ण अपंगतता (Permanent Total Disablement – PTD), (upto 125% of SI) और स्थाई आंशिक अपंगतता (Permanent Partial Disablement – PPD) होने पर भी पॉलिसी के नियम एवं शर्तों के अनुसार बीमा राशि देय होगी।
दुर्घटनाजनित निधन की सूचना बीमा कंपनी को 72 घंटों के भीतर निम्नलिखित ई-मेल पर सूचित किया जाना चाहिए: (sunildewangan1471@gmail.com) । इसके अतिरिक्त संबंधित कार्मिक कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सेवा कार्यालय में 48 घंटों के भीतर सूचित करना अनिवार्य होगा। बीमा पॉलिसी से संबंधित सभी जानकारी, कर्मचारी सेवाएं विभाग के SEWA वेबपेज पर प्रदर्शित की जाएगी और यह जानकारी बीएसपी के होमपेज पर भी उपलब्ध होगी।
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