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छत्तीसगढ़ में बकरीद को लेकर वक्फ बोर्ड की सख्त गाइडलाइन, खुले में कुर्बानी पर रोक, नियम तोड़ने पर 50 हजार का जुर्माना

रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस बार ईद-उल-अजहा (बकरीद) के दौरान कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रशासन और वक्फ बोर्ड पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए वक्फ बोर्ड ने राज्यभर में कड़े और स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
खुले में कुर्बानी और डीजे पर पूरी तरह पाबंदी
जारी गाइडलाइन के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, मैदानों या किसी भी खुले इलाके में कुर्बानी देने पर पूरी तरह रोक रहेगी। कुर्बानी केवल अधिकृत स्लॉटर हाउस (बूचड़खानों) या निजी परिसरों के भीतर चारदीवारी के अंदर ही की जा सकेगी। प्रशासन ने यह फैसला स्वच्छता बनाए रखने और दूसरे समुदायों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के उद्देश्य से लिया है।
इसके साथ ही, त्योहार के दौरान तेज आवाज में डीजे या साउंड सिस्टम बजाने पर भी सख्त पाबंदी रहेगी। निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीमें कड़ी कार्रवाई करेंगी।
शिफ्ट में होगी नमाज, तय हुआ समय
ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित रखने और सुरक्षा के लिहाज से नमाज के समय में भी बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने बताया कि पिछले साल की तरह इस बार भी प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों में शिफ्ट में नमाज अदा की जाएगी। इसके लिए सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। त्योहार के मद्देनजर नगर निगम की विशेष टीमों को साफ-सफाई और कचरा निपटान की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे।
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